(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2866/2003
लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा अन्य
बनाम
श्रीमती नन्दा शर्मा पत्नी स्व0 श्री मुरलीधर शर्मा
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री संजय जायसवाल।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री वी.पी. शर्मा।
दिनांक : 12.06.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-392/2001, श्रीमती नन्दा वर्मा बनाम भारतीय जीवन बीमा नगम तथा अन्य में विद्वान जिला आयोग, गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश 22.9.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय जायसवाल तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.पी. शर्मा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत बीमा पालिसी सतना मण्डल से प्राप्त की गई थी, जबकि उपभोक्ता परिवाद गोरखपुर में प्रस्तुत किया गया। अत: यह परिवाद क्षेत्राधिकार विहीन है। तदनुसार क्षेत्राधिकार विहीन परिवाद पर पारित निर्णय/आदेश अपास्त होने और प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.9.2003 अपास्त किया जाता है तथा
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क्षेत्राधिकार विहीन परिवाद खारिज किया जाता है। यद्यपि परिवादी को यह अधिकार रहेगा कि वह सक्षम आयोग के समक्ष अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2