(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1878/2009
Agriculture Insurance Co. of India Ltd. Vs. Nand Lal Singh & others
दिनांक : 26.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-28/2007, नन्द लाल बनाम जिला सहकारी समिति बैंक व अन्य में विद्वान जिला आयोग, चन्दौली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.09.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार एवं प्रत्यर्थी सं0 3 के विद्धान अधिवक्ता श्री शरद कुमार शुक्ला के कनिष्ठ अधिवक्ता श्री मानवेन्द्र प्रताप यादव को सुना गया। शेष प्रत्यर्थीगण उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादी नन्द लाल स्वयं को किसान संघर्ष समिति का संयोजक बताता है और किसान के हित के लिए कार्य करता है। आगे कथन किया है कि न्याय पंचायत सैदूपुर एवं क्षीतमपुर जिला चन्दौली कृषकों द्वारा ऋण लिया गया था और 12 प्रतिशत ब्याज भी अदा किया जाता था। ऋण का बीमा किया गया था, उन्हीं किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति के लिए परिवाद नन्द लाल द्वारा प्रस्तुत किया गया, परंतु नन्द लाल ने दोनों गांवों के किसानों के लिए मुकदमा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं है। उपभोक्ता परिवाद के संबंध में सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के प्रावधान लागू नहीं होते। नन्द लाल किसी उपभोक्ता सरंक्षण समिति का संयोजक नहीं है, अपितु किसान मोर्चे का संयोजक है। किसान मोर्चे के संयोजक को इस हैसियत में उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए जिला उपभोक्ता आयोग ने अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर निर्णय/आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2