राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-105/2010
(जिला उपभोक्ता आयोग, पीलीभीत द्वारा परिवाद सं0-06/2002 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 21-12-2009 के विरूद्ध)
सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र भोला नाथ गुप्ता निवासी तिलक राम चुंगी, कब्रिस्तान के सामने, नगर व जिला-हरदोई, तत्कालीन कैशियर कम क्लर्क, कृषि एक्सपोर्ट कॉमर्शियल कारपोरेशन लि0, दियूरिया मार्केट, दुकान नं0-4 व 5, कोतवाली रोड, पीलीभीत।
...........अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1.
बनाम
1. नन्द लाल शर्मा पुत्र श्री गंगाराम निवासी मोहल्ला शिव नगर कालोनी, निकट आई0टी0आई0, पीलीभीत।
............ प्रत्यर्थी/परिवादी।
2. चेयरमेन, कृषि एक्सपोर्ट कॉमर्शियल कारपोरेशन लि0, रजिस्टर्ड एण्ड हेड आफिस, कृषि एक्सपोर्ट प्लाजा, सिगरा, जिला-वाराणसी।
............ प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0-2.
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री सुधीर कुमार गुप्ता स्वयं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 08-04-2024.
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
यह अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत, जिला उपभोक्ता आयोग, पीलीभीत द्वारा परिवाद सं0-06/2002 नन्द लाल शर्मा बनाम सुधीर कुमार गुप्ता व एक अन्य में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 21-12-2009 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत
-2-
की गयी है कि जिस संस्थान में पैसा जमा किया गया है, अपीलार्थी कभी भी उसका प्रबन्धक नहीं रहा है। इसलिए परिवादी द्वारा जमा धनराशि को उसके द्वारा अदा करने का कोई आधार नहीं है। उसके विरूद्ध पारित आदेश को अपास्त किया जाए।
हमारे द्वारा केवल अपीलार्थी सुधीर कुमार गुप्ता जो व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित हैं, को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। यद्यपि पूर्व की तिथि पर प्रत्यर्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे।
पत्रावली पर उपलब्ध एनेक्जर सं0-2 व 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की स्थिति सम्बन्धित संस्थान में कभी भी प्रबन्धक की नहीं थी, अपितु उसकी एक सामान्य कर्मी की स्थिति थी। इसलिए विपक्षी सं0-2 के कार्य के लिए अपीलार्थी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तदनुसार विद्वान जिला आयोग द्वारा परिवाद सं0-06/2002 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 21-12-2009 इस प्रकार संशोधित किये जाने योग्य है कि विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित इस आदेश का अनुपालन मात्र परिवाद के विपक्षी सं0-2 द्वारा ही किया जायेगा न कि अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1 द्वारा।
तदनुसार वर्तमान अपील, केवल अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1 श्री सुधीर कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
वर्तमान अपील, केवल अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1 श्री सुधीर कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, पीलीभीत द्वारा परिवाद सं0-06/2002 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 21-12-2009 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित इस आदेश का अनुपालन मात्र परिवाद के विपक्षी सं0-2
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द्वारा ही किया जायेगा न कि अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1 द्वारा।
अपील व्यय उभय पक्ष पर।
अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उस धनराशि को अर्जित ब्याज सहित विधि अनुसार एक माह में अपीलार्थी को वापस अदा किया जाए।
उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।
वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
दिनांक : 08-04-2024.
प्रमोद कुमार,
वैय0सहा0ग्रेड-1,
कोर्ट नं.-2.