Uttar Pradesh

StateCommission

A/1999/262

Ashoka Cold Storage - Complainant(s)

Versus

Nakse Ram - Opp.Party(s)

Arun Tandan

26 Mar 2015

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1999/262
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Ashoka Cold Storage
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Nakse Ram
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Alok Kumar Bose PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. Smt Balkumari MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
ORDER

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

मौखिक

अपील संख्‍या-262/1999

(जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, प्रथम आगरा द्वारा परिवाद वाद संख्‍या-73/1994 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13-10-1998 के विरूद्ध)

M/s Ashoka Cold Storage & Industries, Foundary Nagar, Hathras Road, Narainch, District-Agra, .

                                    अपीलार्थी/विपक्षी

                                                    बनाम

Nekse Ram, son of Sri Totaram, R/o Khursuli, Tehsil and District-Firozabad.

                                    प्रत्‍यर्थी/परिवादी

1-  अपीलार्थी की ओर से उपस्थित -   विद्धान अधिवक्‍ता श्री अरूण टण्‍डन

2-  प्रत्‍यर्थी  की ओर से उपस्थित -    कोई नहीं।

समक्ष :-

1-   मा0  श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्‍य।

2-   मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्‍य।

दिनांक : 13-05-2015

मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्‍य द्वारा उदघोषित:

अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री अरूण टंण्‍डन उपस्थित। यह प्रकरण वर्ष 1999 से विचाराधीन है। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। विपक्षी को नोटिस जारी हुई जैसा कि आदेश पत्र द्वारा स्‍पष्‍ट है।

जिला मंच के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 13-10-1998 का अवलोकन किया गया जिसमें जिला मंच द्वारा परिवादी को 51 बैग आलू की कीमत 18750/-रू0 मय 18 प्रतिशत ब्‍याज सहित दिनांक 07-04-192 से अदायगती की तिथि तक अदा करने हेतु निर्देशित किया गया और यह भी कहा गया कि यदि 45 दिन के अंदर उक्‍त धनराशि अदा नहीं किया जाता है वह निर्णीत धनराशि पर 24 प्रतिशत ब्‍याज व 1,000/-रू0 हर्जाना देय होगा।

केस के तथ्‍यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखत हुए जिला मंच द्वारा जो 18 प्रतिशत ब्‍याज लगाया गया है उसे संशोधित करते हुए 6 प्रतिशत ब्‍याज दिलाया जाना न्‍यायोचित होगा और 1,000/-रू0 वाद व्‍यय जो जिला मंच द्वारा लगाया गया है उसे समाप्‍त किया जाना तथा 45 दिन बाद 24 प्रतिशत ब्‍याज दिलाये जानेका आदेश निरस्‍त किये जाने योग्‍य पाया जाता है।

तद्नुसार अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार किये जाने योग्‍य है।

 

आदेश

अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार करते हुए जिला मंच प्रथम आगरा  द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13-10-1998 में संशोधन करते हुए 18 प्रतिशत ब्‍याज के स्‍थान पर 6 प्रतिशत ब्‍याज का आदेश पारित किया जाता है  तथा 1,000/-रू0 वाद व्‍यय व 24 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज का आदेश भी निरस्‍त किया जाता है। निर्णय के शेष भाग की पुष्टि की जाती है।

उभयपक्ष अपना-अपना अपीलीय व्‍यय स्‍वंय वहन करेंगे।

 

 

    ( राम चरन चौधरी )                       ( बाल कुमारी )

     पीठासीन सदस्‍य                                सदस्‍य

कोर्ट नं0-5

प्रदीप मिश्रा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. Alok Kumar Bose]
PRESIDING MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Smt Balkumari]
MEMBER

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