Uttar Pradesh

StateCommission

A/2009/1897

Oriental Bank Of Commerce - Complainant(s)

Versus

Naipal Singh - Opp.Party(s)

Upendra Singh

16 Apr 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2009/1897
( Date of Filing : 03 Nov 2009 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Oriental Bank Of Commerce
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Naipal Singh
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 16 Apr 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

मौखिक

अपील सं0-1897/2009

 

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, बिजनौर द्वारा परिवाद सं0-163/2008 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 01-10-2009 के विरूद्ध)

 

ओरियण्‍टल बैंक आफ कॉमर्श व एक अन्‍य 

 

बनाम

 

नेपाल सिंह व दो अन्‍य

समक्ष:-

1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. मा0 श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

 

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित: कोई नहीं।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री एच0के0 श्रीवास्‍तव विद्वान अधिवक्‍ता।

दिनांक : 16-04-2024.

 

मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

 

निर्णय

उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-15 के अन्‍तर्गत, जिला उपभोक्‍ता आयोग, बिजनौर द्वारा परिवाद सं0-163/2008 नेपाल सिंह व दो अन्‍य बनाम ओरियण्‍टल बैंक आफ कॉमर्श व एक अन्‍य  में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 01-10-2009 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील के सम्‍बन्‍ध में केवल प्रत्‍यर्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता श्री एच0के0 श्रीवास्‍तव को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

विद्वान जिला आयोग ने ऋण राहत योजना का लाभ प्रदान करने का आदेश पारित किया है। परिवादी लघु एवं सीमान्‍त कृषक की श्रेणी में आता है, इसलिए ऋण राहत योजना का लाभ प्राप्‍त करने के लिए अधिकृत है। विद्वान जिला आयोग के उपरोक्‍त वर्णित निर्णय एवं आदेश को परिवर्तित करने के लिए पत्रावली पर कोई सामग्री मौजूद नही है।

 

 

-2-

तदनुसार अपील निरस्‍त किये जाने योग्‍य है।        

आदेश

वर्तमान अपील, खारिज की जाती है। जिला उपभोक्‍ता आयोग, बिजनौर द्वारा परिवाद सं0-163/2008 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 01-10-2009 की पुष्टि की जाती है।

अपील व्‍यय उभय पक्ष पर।

अपीलार्थीगण द्वारा उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम की धारा-15 के अन्‍तर्गत यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उस धनराशि को अर्जित ब्‍याज सहित विधि अनुसार शीघ्रातिशीघ्र सम्‍बन्धित जिला आयोग को प्रेषित की जाए ताकि जिला आयोग द्वारा उसका विधि अनुसार निस्‍तारण किया जा सके।

      उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्‍ध करायी जाय।

      वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

       (सुधा उपाध्‍याय)                   (सुशील कुमार)

             सदस्‍य                           सदस्‍य                    

 

 

दिनांक : 16-04-2024.

 

प्रमोद कुमार,

वैय0सहा0ग्रेड-1,

कोर्ट नं.-2.     

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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