जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण अजमेर
अनिल कुमार लाहोटी पुत्र श्री मुन्ना लाल लाहोटी, निवासी- षीतला माता मंदिर के पास, षिवाजीनगर, किषनगढ, अजमेर ।
प्रार्थी
बनाम
नागौर आॅटोमोबाईल्स प्रा.लि.,डीएबी षताब्दी स्कूल के सामने, नसीरााबाद रोड, आदर्षनगर, अजमेर जरिए इसके मालिक ।
अप्रार्थी
परिवाद संख्या 04/2015
समक्ष
1. गौतम प्रकाष षर्मा अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
उपस्थिति
1.श्री अमित कुमार जैन,अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- आदेष:ः- दिनांकः- 18.05.2015
1. परिवाद के तथ्योनुसार प्रार्थी ने परिवाद की चरण संख्या 1 में वर्णित अनुसार वाहन अप्रार्थी से बुक करवाया एवं इस वाहन पैटे कुल राषि रू. 13,58,500/- प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को दी गई जबकि वाहन की सम्पूर्ण कीमत रू. 13,46,488/- ही होती है । प्रार्थी ने अप्रार्थी द्वारा अधिक प्राप्त की गई राषि रू. 12012/- की प्राप्ति के लिए यह परिवाद पेष किया है व अन्य अनुतोष भी चाहा है ।
2. परिवाद के नोटिस अप्रार्थी को भेजे गए । अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा । अतः उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. हमने बहस प्रार्थी सुनी एवं पत्रावली का अनुषीलन किया ।
4. प्रार्थी ने प्रष्नगत वाहन की बुकिंग पैटे अग्रिम रू. 40,000/- जमा कराए जिसकी रसीद पेष हुई हे । रू. 43,500/- भी जमा कराए उसकी भी रसीद पेष हुई है दिनांक 12.11.2012 को रू. 25,000/- व 12.11.2012 को रू 25,000/- अप्रार्थी के भारतीय स्टेट बैंक खाते में गोरखपुर से ट्रान्सफर कर जमा कराए तथा रू. 12,25,000/- वाहन पैटे स्वीकृत ऋण की राषि भी अप्राथी्र के खाते में जमा हुई है । इस तरह से प्रार्थी से अप्रार्थी द्वारा 13,58,500/- प्राप्त कर लिया जाना पाया गया जो बिल अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को दिया गया है वह रू. 13,46,488 का दिया गया है । हमारे मत में प्रार्थी अप्रार्थी से अधिक जमा कराई गई राषि रू. 12012/- प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रार्थी अप्रार्थी से क्रय किए गए वाहन का बिल भी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है । अतः आदेष है कि
:ः- आदेष:ः-
5 (1) अप्रार्थी प्रार्थी को विक्रय किए गए वाहन महिन्द्रा ग्न्ट500ॅ8थ्ॅक् का बिल इस निर्णय की तिथी से एक माह में जारी कर देवे ।
(2) प्रार्थी अप्रार्थी से वाहन पैटै अधिक प्राप्त की गई राषि रू.12012/- प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(3) प्रार्थी अप्रार्थी से मानसिक संताप व वाद व्यय के मद में राषि रू. 1000/- भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(4) क्र.सं. 1 व 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी प्रार्थी को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें अथवा अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावें ।
(श्रीमती ज्योति डोसी) (गौतम प्रकाष षर्मा)
सदस्या अध्यक्ष
6. आदेष दिनांक 18.05.2015 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
सदस्या अध्यक्ष