(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-941/2010
श्रवण कुमार पुत्र श्री राज बहादुर तथा एक अन्य बनाम दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लि0
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 29.11.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0-228/2006, श्रवण कुमार तथा एक अन्य बनाम शाखा प्रबंधक, दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं0लि0 में विद्वान जिला आयोग, रायबरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17.2.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि बीमित वाहन का चोरी होना स्थापित नहीं है।
3. इस पीठ के समक्ष भी अपीलार्थी की ओर से जैसा कि पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस आशय की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह साबित हो सके कि बीमित वाहन चोरी हुआ था, क्योंकि अंतिम रिपोर्ट न तो विद्वान जिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई न ही इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। अत: इस निर्णय को परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2