Uttar Pradesh

StateCommission

A/2013/524

Ishwar Dayal Goel - Complainant(s)

Versus

N I A Co - Opp.Party(s)

M H Khan

08 Apr 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2013/524
( Date of Filing : 15 Mar 2013 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Ishwar Dayal Goel
a
...........Appellant(s)
Versus
1. N I A Co
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 08 Apr 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

मौखिक

अपील सं0-524/2013

 

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, सहारनपुर द्वारा परिवाद सं0-278/2003 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 21-02-2013 के विरूद्ध)

 

1. ईश्‍वर दयाल गोयल पुत्र स्‍व0 परशराम गोयल,

2. कु0 दीप्ति गोयल पुत्री ईश्‍वर दयाल गोयल,

3. सचिन गोयल पुत्र ईश्‍वर दयाल गोयल,

 सभी निवासी मोहल्‍ला छत्‍ता गंगोह, जिला सहारनपुर।

...........अपीलार्थीगण/परिवादीगण।        

 

बनाम

 

1. दी न्‍यू इण्डिया एश्‍योरेंस कं0लि0, द्वारा ब्रान्‍च मैनेजर, रेलवे रोड, देवबंद, जिला सहारनपुर।

2. दी न्‍यू इण्डिया एश्‍योरेंस कं0लि0, द्वारा डिवीजनल मैनेजर, लाइब्रेरी के सामने, टाउन हॉल,जिला मुजफ्फरनगर।

3. दी न्‍यू इण्डिया एश्‍योरेंस कं0लि0,रजिस्‍टर्ड एण्‍ड हेड आफिस न्‍यू इण्डिया एश्‍योरेंस बिल्डिंग, 87, महात्‍मा गांधी रोड, फोर्ट, मुम्‍बई-400 001.  

............ प्रत्‍यर्थीगण/विपक्षीगण।  

 

समक्ष:-

1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. मा0 श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

 

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित:श्री एम0एच0 खान विद्वान अधिवक्‍ता।  

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री जफर अजीज विद्वान अधिवक्‍ता।

दिनांक : 08-04-2024.

 

मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

 

निर्णय

यह अपील उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-15 के अन्‍तर्गत, जिला उपभोक्‍ता आयोग, सहारनपुर द्वारा परिवाद सं0-278/2003 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 21-02-2013 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी है।  

 

 

-2-

       

हमारे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण को सुना गया तथा पत्रावली का सम्‍यक रूप से परिशीलन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता का तर्क है कि क्षतिपूर्ति की राशि ब्‍याज अदा करने का आदेश नहीं दिया गया है, परन्‍तु अधिवक्‍ता प्रत्‍यर्थी ने कहा कि क्षतिपूर्ति की राशि पर ब्‍याज अदा करने का आदेश विद्वान जिला आयोग द्वारा दिया गया है।

प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है कि विद्वान जिला आयोग ने क्षतिपूर्ति की राशि पर 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्‍याज अदा करने का स्‍पष्‍ट आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाए जाने का कोई आधार नहीं है।        

      तदनुसार अपील खारिज किये जाने योग्‍य है।         

आदेश

वर्तमान अपील, खारिज की जाती है। जिला उपभोक्‍ता आयोग, सहारनपुर द्वारा परिवाद सं0-278/2003 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 21-02-2013 की पुष्टि की जाती है।

अपील व्‍यय उभय पक्ष पर।

      उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्‍ध करायी जाय।

      वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

       (सुधा उपाध्‍याय)                   (सुशील कुमार)

             सदस्‍य                          सदस्‍य                    

 

दिनांक : 08-04-2024.

 

प्रमोद कुमार,

वैय0सहा0ग्रेड-1,

कोर्ट नं.-3.     

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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