(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-880/2010
गयासुद्दीन पुत्र मोहम्मद इब्राहिम बनाम दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कं0लि0 तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 03.12.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0-253/2000, गयासुद्दीन बनाम दि न्यू इण्डिया इं0कं0लि0 तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, मुजफ्फर नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 6.4.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है प्रत्यर्थी सं0-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री आईपीएस चड्ढा एवं सहायक अधिवक्ता सुश्री रेनू सिंह को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के देहांत होने के कारण इस पीठ के आदेश पर कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को इस आशय की सूचना प्रेषित की गई कि अपने अधिवक्ता की मृत्यु पर वह नया अधिवक्ता नियुक्त करें या स्वंय सुनवाई के लिए उपस्थित हों। इस नोटिस की प्रति पत्रावली पर मौजूद है, यह नोटिस उसी पते पर प्रेषित की गई है, जो पता परिवाद में वर्णित है, इसलिए तामील की उपधारणा की जाती है।
3. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि जिस रोड रोलर का बीमा कराया जाना कहा जाता है, उसका कोई पंजीकरण नम्बर वर्णित नहीं किया गया है, इसलिए कागजी तौर पर एक रोड रोलर मंगाकर पालिसी प्राप्त कर ली गई और सुनियोजित तरीके से चोरी होना दर्शित करा दिया गया, इस निर्णय/आदेश को परिवर्तित करने के लिए किसी सामग्री की ओर पीठ का ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2