(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या- 332/1997
(जिला उपभोक्ता आयोग, इलाहाबाद द्वारा परिवाद संख्या- 861/96 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20-12-1996 के विरूद्ध)
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन कल्याणी देवी इलाहाबाद।
अपीलार्थी
बनाम
मुराद अली, निवासी 287/2 दरियाबाद इलाहाबाद।
प्रत्यर्थी
समक्ष:-
माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा
प्रत्यर्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।
दिनांक-08-11-2021
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, परिवाद संख्या- 861 सन् 1996 मुराद अली बनाम अधिशासी अभियन्ता (नियत प्राधिकारी) विद्युत नगरीय वितरण खण्ड में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20-12-1996 के विरूद्ध धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
अपील केवल इस बिन्दु तक सीमित की गयी है कि क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि रूपये 5000/- को समाप्त किया जाना चाहिए।
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हमने केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना तथा विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश का अवलोकन किया।
परिवाद में मांगे गये अनुतोष के अनुसार 8,796/-रू० का डिमाण्ड नोटिस निरस्त किया गया है तथा भविष्य में विद्युत बिल बन्द करने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ अंकन 5000/-रू० क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने का आदेश दिया गया है परन्तु चॅूकि परिवादी द्वारा मांगे गये अनुतोष को प्रदत्त किया जा चुका है। प्रकरण अत्यधिक पुराना हो चुका है इसलिए क्षतिपूर्ति अदा किये जाने के आदेश को अपास्त किया जाना उचित है।
आदेश
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा परिवादी को प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति की धनराशि 5000/-रू० अपास्त की जाती है। शेष निर्णय की पुष्टि की जाती है।
उभय-पक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
कृष्णा–आशु0 कोर्ट-2