Uttar Pradesh

StateCommission

A/1999/3474

Star Cold Storage - Complainant(s)

Versus

Muqeem - Opp.Party(s)

Issar Husian

22 Feb 2016

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1999/3474
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District )
 
1. Star Cold Storage
Ballial
...........Appellant(s)
Versus
1. Muqeem
Ballia
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Jitendra Nath Sinha PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Jugul Kishor MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
ORDER

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

                                                     मौखिक

अपील संख्‍या-3474/1999

 

(जिला उपभोक्‍ता फोरम, द्वितीय लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-558/1998 में पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 04.02.1999 के विरूद्ध)

 

मेसर्स स्‍टार कोल्‍ड स्‍टोरेज द्वारा प्रबन्‍धक, निवासी ग्राम बजनगर, पोस्‍ट आफिस काकोरी, जिला लखनऊ।

      अपीलार्थी/विपक्षी

बनाम्~

मुकीम अहमद पुत्र श्री चुन्‍ना, निवासी ग्राम हमजापुर, पोस्‍ट आफिस कसमण्‍डी कलां, जिला लखनऊ।

प्रत्‍यर्थी/परिवादी

समक्ष:-

1. माननीय श्री जितेन्‍द्र नाथ सिन्‍हा, पीठासीन सदस्‍य।

2. माननीय श्री जुगुल किशोर, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित   : श्री इसार हुसैन, विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित     : कोई नहीं।

दिनांक 22.02.2016

माननीय श्री जुगुल किशोर, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

यह अपील, जिला उपभोक्‍ता फोरम, द्वितीय लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-558/1998 में पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 04.02.1999 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके अन्‍तर्गत जिला फोरम ने विपक्षी को निर्देशित किया है कि वह तीन माह में परिवादी को रू0 6,400/- तथा उस पर दिनांक 01.10.1996 से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज एवं रू0 500/- मानसिक व शारीरिक कष्‍ट हेतु क्षतिपूर्ति तथा रू0 500/- वाद व्‍यय का भुगतान करना सुनिश्‍चित करें।

 अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री इसार हुसैन उपस्थित हैं। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। यह अपील वर्ष 1999 से विचाराधीन है, अत: विद्वान अधिवक्‍ता अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता ने जिला फोरम द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय एवं आदेश से विक्षुब्‍ध होकर यह अपील योजित करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी को प्रश्‍नगत आदेश की कोई जानकारी नहीं थी और न ही परिवाद के संबंध में उन्‍हें कोई नोटिस प्राप्‍त हुई। जिला फोरम ने इस तथ्‍य की अनदेखी करते

-2-

हुए निर्णय एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है, जो कि विधिक सिद्धान्‍तों के विपरीत है।

पत्रावली के परिशीलन से स्‍पष्‍ट है कि यह पत्रावली वर्ष 1999 से विचाराधीन है और प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित भी नहीं हो रहा है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश के परिशीलन से स्‍पष्‍ट है कि जिला फोरम ने साक्ष्‍यों का भलीभॉंति परिशीलन न करके मात्र सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है, जो कि न्‍यायोचित नहीं है। अत: हम इस मत के हैं कि प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार होने योग्‍य है।

आदेश

प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता फोरम, द्वितीय लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-558/1998 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 04.02.1999 अपास्‍त किया जाता है।

पक्षकारान इस अपील का व्‍यय स्‍वंय वहन करेंगे।

 

 

(जितेन्‍द्र नाथ सिन्‍हा)                       (जुगुल किशोर)

           पीठासीन सदस्‍य                                 सदस्‍य

 

लक्ष्‍मन, आशु0,

  कोर्ट-2

 

 

 
 
[HON'BLE MR. Jitendra Nath Sinha]
PRESIDING MEMBER
 
[HON'BLE MR. Jugul Kishor]
MEMBER

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