Uttar Pradesh

Bahraich

MA/13/2019

Mohamad Ibrahim - Complainant(s)

Versus

Muneer Ali - Opp.Party(s)

Sri Omkar Singh

20 Jul 2021

ORDER

पुकारा गया। परिवादी के योग्य अधिवक्ता उपस्थित आये।
परिवादी के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र दिया गया था उस पर मंच द्वारा दिनांक 15-5-2019 को आदेश पारित करते हुये प्रस्तावित संशोधन को एक सप्ताह के अन्दर किये जाने का निर्देश दिया गया था परन्तु परिवादी द्वारा कोरोना काल में वांछित संशोधन नही किया जा सका । परिवादी द्वारा उक्त प्रस्तावित संशोधन को करने की अनुमति की याचना किया गया है।
परिवादी के अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी को वांछित संशोधन करने की अनुमति दी जाती है। परिवादी आज ही प्रस्तावित संशोधन करें। बाद संशोधन पत्रावली आज ही प्रस्तुत हो।
 
प्रिवादी द्वारा कागज संख्या-21 प्रार्थना पत्र मियाद छूट हेतु प्रस्तुत किया गया है। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लेख्.ा किया है कि परिवाद प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को माफ किया जाय। उक्त प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है।
प्रिवादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र कागज संख्या-21 एवं 22 का अवलोकन किया गया। परिवादी को मियाद छूट दिये जाने का आधार इस स्तर पर पर्याप्त है।
अतः परिवादी को परिवाद प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को माफ किया जाता है तथा पत्रावली बाद लंच आज ही ग्राहयता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हो।
 
सदस्य अध्यक्ष
 
 
परिवादी के योग्य अधिवक्ता उपस्थित आये। अंगीकरण के प्रश्न पर सुनवाई के लिये तैयार है। 
 
    अतः प्रकीर्ण संख्या-13/2019 निरस्त किया जाता है।

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