SMT. KANTI BAI filed a consumer case on 25 Jul 2014 against MUKHYA CHIKTASA AND SAVSTH ADIKARI in the Seoni Consumer Court. The case no is CC/56/2014 and the judgment uploaded on 16 Oct 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सिवनी(म0प्र0)
प्रकरण क्रमांक -56-2014 प्रस्तुति दिनांक-24.07.2014
श्रीमती कांती बार्इ पतिन गोविन्द भोर्इ,
आयु लगभग 32 वर्श निवासी ग्राम अमानटोला,
थाना व तहसील छपारा जिला सिवनी(म0प्र0)।................................परिवादी।
:-विरूद्ध-:
01. खण्ड चिकित्सा अधिकारी ,
कार्यालय षास0चिकित्सालय लखनादौन।
02. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कार्यालय इंदिया गांधी जिला चिकित्सालय सिवनी म0प्र0
03. म0प्र0. षासन द्वारा कलेक्टर,
जिला -सिवनी म0प्र0।(म0प्र0)।......................अनावेदकविपक्षी।
:-आदेश-:
(आज दिनांक- 25.07.2014 को पारित)
परिवादी की ओर से श्री जागेष्वर वोनवाने अधिवक्ता।
प््राार0 तर्क सुने।
परिवाद चिकित्सीय उपेक्षा के बाबद षास0चिकित्सालय में षिविर मेंकराये नसबंदी अपरेसन वर्श-2008 में के असफल हो जाने बाबद पेष किया गया है व धारा-5 मर्यादा अधिनियम का आवेदन पेष हुआ है।
षास0चिकित्सालय में हुआ, नि:षुल्क नसबंदी आपरेसन की सुविधा का लाभ परिवादी ने लिया है वह उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं अत: उपभोक्ता फोरम में यह परिवाद संधारणीय होना नहीं पाया जाता हैं।
परिवाद संधारणीय न होने से निरस्त किया जाता हैं।
परिणाम पंजी में दर्ज हों
आदेष की नि:षुल्क प्रति आवेदक परिवादी पक्ष को दी जावे।
पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।
(श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत) (रवि कुमार नायक)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण फोरम,सिवनी प्रतितोषण फोरम,सिवनी
(म0प्र0) (म0प्र0)
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