( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
परिवाद संख्या :135/2024
श्री किशन कुमार ओझा
मैसर्स स्वपनिल इण्डिया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड व अन्य
समक्ष :-
1-मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
दिनांक : 03-10-2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
परिवाद की सुनवाई के समय परिवादी के विद्धान अधिवक्ता श्री प्रतीक सक्सेना उपस्थित आए। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं
है।
परिवादी के विद्धान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
प्रश्नगत परिवाद में कुल धनराशि जो कि परिवादी द्वारा विपक्षी कम्पनी को वास्ते भवन निर्माण हेतु प्रदान की गयी है वह निर्विवादित रूप से रू0 33,00,000/- उल्लिखित की गयी है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से कम है। परिवादी को प्रस्तुत परिवाद संबंधित जिला आयोग के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए था, न कि इस न्यायालय के सम्मुख। तदनुसार प्रस्तुत परिवाद को पोषणीयता के बिन्दु पर ही अंतिम रूप से निरस्त किया जाता है। परिवादी यदि चाहे तो अपना परिवाद जिला आयोग/सक्षम न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।
तदनुसार कार्यालय अपेक्षित प्रपत्रों को परिवादी के विद्धान अधिवक्ता को एक सप्ताह की अवधि में प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1