Ramadheen filed a consumer case on 10 Jul 2024 against M/S. Shakti Autos in the Kanpur Dehat Consumer Court. The case no is EA/51/2003 and the judgment uploaded on 10 Jul 2024.
इजरावाद संख्या- 51/ 2003
रामाधीन बनाम मेसर्स शक्ति ऑटो
10.07.2024:-
इजरा वाद आज पेश हुआ । पुकार लगायी गयी ।
परिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता मो0 शफीक कुरैशी एवं विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकेश सिंह यादव उपस्थित आये ।
प्रस्तुत इजरा वाद में जिला उपभोक्ता फोरम कानपुर देहात द्वारा परिवाद संख्या-148 सन 2002 रामाधीन बनाम मेसर्स शक्ति ऑटो के मामले में दिनांक 16.07.2003 को परिवादी का परिवाद एकपक्षीय स्वीकार करते हुये विपक्षी को आदेशित किया गया था कि परिवादी द्वारा क्रय किया गया ट्रैक्टर वापस करने पर क्रय मूल्य 2,72,000/- रुपये एवं दिनांक 29.01.2000 (जमा करने की तिथि) से भुगतान करने की तिथि तक 12% वार्षिक ब्याज की दर से निर्णय की तिथि से 45 दिन के अन्दर परिवादी को अदा करे । क्षतिपूर्ति के रूप में रु0 10,000/- एवं वाद व्यय के रूप में रु0 500/- भी परिवादी उक्त अवधि में पाने का अधिकारी है ।
जिला उपभोक्ता फोरम कानपुर देहात द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2003 के विरुद्ध विपक्षी मेसर्स शक्ति ऑटो की ओर से माननीय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष अपील संख्या- 3043/2003 दाखिल की गयी जिसमें दिनांक 05.09.2018 को विपक्षी की ओर से दाखिल अपील को निस्तारित करते हुये जिला मंच कानपुर देहात द्वारा परिवाद संख्या- 148/2002 में पारित प्रश्नगत निर्णय / आदेश दिनांकित 16.07.2003 की पुष्टि की गयी तथा यह स्पष्ट किया गया कि प्रश्नगत निर्णय में जमा की तिथि 29.01.2001 के स्थान पर 29.01.2000 अंकित है, अतः ब्याज की देयता दिनांक 29.01.2000 के स्थान पर दिनांक 29.01.2001 की तिथि से होगी ।
प्रस्तुत इजरा वाद दिनांक 11.09.2003 को जिला आयोग के समक्ष परिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गया तदुपरान्त विपक्षी को नोटिस प्रेषित की गयी ।
माननीय राज्य आयोग के समक्ष लम्बित अपील में दिनांक 07.01.2004 को राज्य आयोग द्वारा अपीलार्थी/ विपक्षी को 2,72,000/- रुपये जिला फोरम के समक्ष जमा किये जाने हेतु आदेशित किया गया । अपीलार्थी/ विपक्षी द्वारा दिनांक 26.02.2004 को उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला फोरम में जमा किया गया । बैंक की आख्या के अनुसार धनराशि 2,72,000/- रुपये की Maturity Value दिनांक 09.07.2024 तक मु0 10,95,579/- रुपये हो गयी है । परिवादी के विद्वान अधिवक्ता मो0 शफीक कुरैशी द्वारा जिला आयोग को निर्णय के अनुपालन में अवगत कराया गया कि ट्रैक्टर जिला आयोग के समक्ष मौजूद है अतः कार्यालय से सम्पूर्ण Decreetal Amount की आख्या तलब की गयी । कार्यालय आख्या के अनुसार ट्रैक्टर का क्रय मूल्य 2,72,000/- रुपये, उस पर दिनांक 29.01.2001 से 09.07.2024 (भुगतान की तिथि) तक सम्पूर्ण Decreetal Amount पर ब्याज 7,65,376/- रुपये, क्षतिपूर्ति धनराशि 10,000/- रुपया व वाद व्यय 500/- रुपया, कुल धनराशि मु0 10,47,876/- रुपये देय बनता है ।
अतः प्रस्तुत इजरा वाद में दिनांक 28.06.2024 को विपक्षी / अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके विरुद्ध परिवादी/ प्रत्यर्थी की ओर से दाखिल आपत्ति दिनांक 02.07.2024 तदनुसार निस्तारित करते हुये प्रस्तुत इजरा वाद अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि परिवादी द्वारा निर्णय के अनुपालन में समर्पित ट्रैक्टर की चारों तरफ से रंगीन फोटोग्राफ लेकर पत्रावली पर शामिल किया जाये । माननीय राज्य आयोग द्वारा अपील संख्या- 3043/ 2003 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2024 के अनुपालन में माननीय राज्य आयोग से जमा FDR को ब्रेक करने की अनुमति लेकर, परिवादी को सम्पूर्ण Decreetal Amount 10,47,876/- रुपया अदा करने के पश्चात शेष धनराशि विपक्षी मेसर्स शक्ति ऑटो को वापस किया जाये । प्रस्तुत इजरा वाद में जारी आर0सी0 को तत्काल वापस मंगाया जाये ।
प्रस्तुत इजरा वाद तदनुसार निस्तारित किया जाता है ।
म0 सदस्य सदस्य अध्यक्ष
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