Uttar Pradesh

StateCommission

CC/175/2016

M/S SRG Tradex India Ltd - Complainant(s)

Versus

M/S Three C developers Pvt Ltd and Oth - Opp.Party(s)

Ankit Srivastava & Sushil Kumar Mishra

04 Jun 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Complaint Case No. CC/175/2016
( Date of Filing : 06 Jul 2016 )
 
1. M/S SRG Tradex India Ltd
Office 21/8 Ground Floor West Patel Nagar New Delhi
...........Complainant(s)
Versus
1. M/S Three C developers Pvt Ltd and Oth
Tech Boulevard Central Block Plot No 6 Sector 127 NOIDA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 04 Jun 2024
Final Order / Judgement

                                               (सुरक्षित)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

परिवाद संख्‍या-175/2016

मैसर्स एसआरजी ट्रेडेक्‍स (इण्डिया) लिमिटेड (फार्मली राज कृपाल फिनलीज एण्‍ड इन्‍वेस्‍टमेंट लि0) आफिस 21/8, ग्राउण्‍ड फ्लोर, वेस्‍ट पटेल नगर, नई दिल्‍ली 110008 द्वारा डायरेक्‍टर श्री संजय गर्ग।

                   परिवादी

बनाम

1.   मैसर्स थ्री सी डेवलपर्स प्रा0लि0 (ए कंपनी इंकार्पोरेटेड अंडर दि प्रोविजन्‍स आफ कंपनीज एक्‍ट 1956) द्वारा मैनेजिंग डायरेक्‍टर टेक बाउलवार्ड, सेन्‍ट्रल ब्‍लाक, प्‍लाट नं0-6 सेक्‍टर 127, नोएडा 201301 (यू.पी.)।

2.   दि मैनेजिंग डायरेक्‍टर मैसर्स क्‍लाउड 9 प्रोजेक्‍ट्स प्रा0लि0 (ए कंपनी इंकार्पोरेटेड अंडर दि प्रोविजन्‍स आफ कंपनीज एक्‍ट 1956) जीएच-002, सेक्‍टर 100 नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा (यू.पी.)।

        विपक्षीगण

समक्ष:-                         

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

परिवादी की ओर से उपस्थित   : श्री अंकित श्रीवास्‍तव के कनिष्‍ठ

                                               सहायक श्री आदित्‍य श्रीवास्‍तव।

विपक्षीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक:  04.06.2024

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य  द्वारा उद्घोषित                                                 

निर्णय

1.        यह परिवाद, विपक्षी भवन निर्माता कंपनी के विरूद्ध अंकन 32,50,000/-रू0 की वापसी 18 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्‍याज के साथ प्राप्‍त करने के लिए तथा मानसिक प्रताड़ना की मद में अंकन 1,00,000/-रू0 तथा परिवाद व्‍यय के रूप में अंकन 50,000/-रू0 प्राप्‍त करने के लिए प्रस्‍तुत किया गया है।

2.        परिवाद के तथ्‍य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी द्वारा विपक्षी को Lotus Boulevard Expacia में एक यूनिट प्राप्‍त करने के लिए कुल 32,50,000/-रू0 अदा किए गए हैं। दिनांक 12.8.2013 को आवंटन पत्र विपक्षी द्वारा जारी किया गया है, परन्‍तु मौके पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्‍भ नहीं हुआ, इसलिए परिवादी ने दिनांक 22.11.2013 के पत्र द्वारा अपने द्वारा जमा राशि की मांग की गई, परन्‍तु परिवादी को धन वापस नहीं लौटाया गया, जबकि मौके पर कोई निर्माण भी नहीं हुआ है, इसलिए उपरोक्‍त अनुतोषों के लिए उपभोक्‍ता परिवाद प्रस्‍तुत किया गया।

3.        परिवाद के तथ्‍यों की पुष्टि शपथ पत्र द्वारा की गई है, जिसके साथ अनेक्‍जर सी 1 लगायत अनेक्‍जर  सी 17 प्रस्‍तुत किए गए हैं।

4.        विपक्षी भवन निर्माता कंपनी की ओर से लिखित कथन प्रस्‍तुत करते हुए परिवादी के पक्ष में यूनिट का आवंटन करना स्‍वीकार किया गया। अंकन 32,50,000/-रू0 प्राप्‍त करना तथा दिनांक 13.10.2012 को रसीद जारी करना भी स्‍वीकार किया गया, परन्‍तु अंकन 2,29,657/-रू0 परिवादी पर बकाया हैं, जिसे परिवादी ने भुगतान नहीं किया, जो अग्रिम राशि जमा की गई है, उसको कभी भी वापस प्राप्‍त न करने के लिए परिवादी द्वारा स्‍वंय स्‍वीकार किया गया है। परिवादी ने अंकन 3,64,26,625/-रू0 के मूल्य के फ्लैट के लिए 10 प्रतिशत राशि भी जमा नहीं की गई है और केवल 32,50,000/-रू0 बुकिंग अमाउण्‍ट के जमा किए गए हैं, इसलिए परिवादी किसी भी राशि को वापस प्राप्‍त करने के लिए अधिकृत नहीं है।

5.        लिखित कथन के तथ्‍यों की पुष्टि शपथ पत्र द्वारा की गई है, जिसके साथ अनेक्‍जर 1 लगायत अनेक्‍जर 11 प्रस्‍तुत किए गए हैं, इसके पश्‍चात विपक्षी द्वारा आयोग की कार्यवाही में भाग नहीं लिया गया, इसलिए केवल परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

6.        परिवादी ने सशपथ साबित किया है कि उसके द्वारा बुकिंग राशि अंकन 32,50,000/-रू0 जमा की गई, इस जमा राशि को स्‍वंय विपक्षी भवन निर्माता कंपनी द्वारा स्‍वीकार किया गया है। परिवादी ने सशपथ यह भी साबित किया है कि मौके पर कोई निर्माण नहीं है, इसलिए अग्रिम राशि नहीं दी जा सकी। लिखित कथन में यह उल्‍लेख नहीं किया गया है कि मौके पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, इसलिए अग्रिम राशि देने के लिए बाध्‍य नहीं हैं। इस तथ्‍य का कोई प्रभाव नहीं है कि परिवादी ने अग्रिम राशि को वापस न लौटाने का कोई कथन किया हो, क्‍योंकि यह कथन उस स्थिति में किया गया है जब मौके पर समयावधि के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारम्‍भ हो जाए, परन्‍तु चूंकि निर्माण कार्य प्रारम्‍भ ही नहीं हुआ है, इसलिए परिवादी अवशेष राशि अदा करने के लिए बाध्‍य नहीं है तथा अपने द्वारा जमा राशि बगैर किसी कटौती के वापस प्राप्‍त करने के लिए अधिकृत है।

7.        परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्‍तुत करने से पूर्व जमा राशि पर ब्‍याज की गणना की गई है। यद्यपि परिवाद प्रस्‍तुत करते समय केवल मूल राशि का उल्‍लेख किया जाना चाहिए और इस राशि पर ब्‍याज की मांग की जानी चाहिए थी। अत: परिवाद प्रस्‍तुत करने से पूर्व ब्‍याज की जो गणना की गई है, उस पर कोई अनुतोष जारी नहीं किया जा रहा है, केवल जमा राशि अंकन 32,50,000/-रू0 09 प्रति‍शत प्रतिवर्ष साधारण ब्‍याज के साथ वापस लौटाने का आदेश पारित करना उचित है। तदनुसार प्रस्‍तुत परिवाद इस सीमा तक स्‍वीकार होने योग्‍य है।

आदेश

8.        प्रस्‍तुत परिवाद इस सीमा तक स्‍वीकार किया जाता है कि विपक्षी भवन निर्माता कंपनी परिवादी को उसके द्वारा जमा राशि अंकन 32,50,000/-रू0 मय 09 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्‍याज के साथ परिवाद प्रस्‍तुत करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक इस निर्णय की तिथि से 45 दिन के अन्‍दर वापस लौटाए जाए।

          परिवाद व्‍यय के रूप में अंकन 15,000/-रू0 भी उपरोक्‍त अवधि में परिवादी को अदा किए जाए।

          आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

 

(सुधा उपाध्‍याय)                         (सुशील कुमार)

  सदस्‍य                                   सदस्‍य

 

 

लक्ष्‍मन, आशु0,

    कोर्ट-3

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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