Rajasthan

Ajmer

CC/129/2015

SHREE DEVILAL - Complainant(s)

Versus

M/S SURBHI STORES - Opp.Party(s)

ADV. RK PATNI

31 Mar 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/129/2015
 
1. SHREE DEVILAL
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. M/S SURBHI STORES
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Vinay Kumar Goswami PRESIDENT
  Naveen Kumar MEMBER
  Jyoti Dosi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला    मंच,      उपभोक्ता     संरक्षण,         अजमेर

श्री देवीलाल चोरडिया पुत्र श्री मिलाप चंद चोरडिया, उम्र-52 वर्ष, निवासी- ग्राम - भैरूंदा वाया पादुकला, जिला-नागौर(राजस्थान)                  

                                                -      प्रार्थी


                            बनाम

1. मैसर्स सुरभि स्टोर्स, मार्टिण्ड्ल ब्रिज के पास, स्टेषन रोड, अजमेर । 
2. मैसर्स व्हर्लपूल आफ इण्डिया, प्लाट नं. 40, सेक्टर-44, गुडगांव-122002

                                               -     अप्रार्थीगण 
                 परिवाद संख्या 129/2015
   

                            समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी       अध्यक्ष
                 2. श्रीमती ज्योति डोसी       सदस्या
3. नवीन कुमार               सदस्य


                           उपस्थिति
                  1.श्री  राजकुमार पाटनी, अधिवक्ता, प्रार्थी
                  2.श्री विजय स्वामी, अधिवक्ता अप्रार्थी 

                              
मंच द्वारा           :ः- निर्णय:ः-      दिनांकः-31.03.2016

 
 1.          प्रार्थी ( जो  इस परिवाद में आगे चलकर उपभोक्ता कहलाएगा) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 की धारा 12 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 (जो  इस परिवाद में आगे चलकर अप्रार्थी संख्या 1 डीलर/ विके्रता व अप्रार्थी संख्या 2 निर्माता कम्पनी कहलाएगें)  के विरूद्व संक्षेप में इस आषय का पेष किया है कि  उसने अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निर्मित एक व्हर्लपूल फ्रिज जरिए बिल संख्या 2256 दिनांक 3.4.2014 के राषि रू. 16200/- में क्रय किया ।  जिसकी  एक वर्ष की काम्प्रिहेन्सिव वारण्टी व 9 वर्ष  कम्प्रेषर की वारण्टी दी गई थी साथ ही यह भी बताया कि फ्रिज बिजली की कम खपत करेगा, बिना कम वोल्टेज 150-250 तक  के स्टेबलाईजर के चलेगा  इत्यादि । फ्रिज क्रय करने की दिनांक से ही उसमें अनेक खराबियां  दिखाई दीं यथा - बर्फ नहीं जमती, वस्तुंए एवं पानी बहुत देरी से ठण्डे होते है । जिनकी षिकायत  उसने परिवाद की चरण संख्या 6 में  वर्णितानुसार  अप्रार्थी संख्या 2 को की । उसके द्वारा की गई षिकायत पर  उनका इंजीनियर एक बार आया  जिसने फ्रिज को चैक कर मरम्मत करने का प्रयास किया । किन्तु फ्रिज के सहीं कार्य नही ंकरने पर उसने बतलाया कि यदि फ्रिज सही कार्य नही ंकरेगा तो  कम्पनी इसे बदल देगी ।  किन्तु फ्रिज के सही नहीं होने पर उसने दिनांक 09.10.2014 को  अप्रार्थीगण को नोटिस भी दिया । किन्तु उक्त नोटिस का अप्रार्थीगण ने कोई जवाब नहीं दिया । उपभोक्ता ने अप्रार्थीगण के  उक्त कृत्यों को सेवा में कमी बताते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है । 
2.    अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामील के मंच में उपस्थित नहीं होने पर  उसके विरूद्व दिनांक 6.7.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । 
3.    अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत करते हुए  प्रष्नगत फ्रिज को क्रय किए जाने के तथ्य को स्वीकार करते हुए दर्षाया है कि  उपभोक्ता द्वारा षिकायत दर्ज कराए जाने पर क्रमषः दिनंाक 23.6.14, 18.8.14 एवं 17.10.2014 को सर्विस इंजीनियर भेज कर  फ्रिज को दुरूस्त किया गया और   उपभोक्ता को सन्तुष्टी प्रदान कराई गई ।  उत्तरदाता का जवाब परिवाद में आगे कथन है कि  उपभोक्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम  की धारा 13(1)(सी) के तहत   किसी समुचित तकनीकी संस्थान के माध्यम से जांच नहीं करवाई ।  जिससे यह  स्थिति स्पष्ट हो सके कि उपभोक्ता के फ्रिज में खराबी किन कारणों से  उत्पन्न हुई । फ्रिज में किसी प्रकार का दोष यदि होता तो उपभोक्ता  का फ्रिज इतनी लम्बी अवधि तक कार्य नही ंकरता  अन्त में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए  तर्क प्रस्तुत किया कि  फ्रिज में  उत्पादकीय दोष सिद्व नहीं होने पर  उत्पाद को बदल कर देने  या उसकी कीमत लौटाने बाबत् आदेष नहीं दिया जा सकता  और परिवाद को  सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है ।  

4.    उपभोक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसने अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निर्मित केल्विनेटर फ्रिज 3.4.2014 को क्रय किया  जिसमें कूलिंग की समस्या होने पर  उसने अप्रार्थीगण के यहां अनेकों बार षिकायतें दर्ज करवाई । अंतिम बार उसने दिनांक 24.7.2014 को षिकायत दर्ज करवाई  और अप्रार्थी के मैकेनिक ने फ्रिज को चैक कर मरम्मत करने का प्रयास किया । किन्तु फ्रिज सहीं नहीं हुआ ।  यह आज भी उपयोग उपभोग लायक नहीं है । अतः उसे वांछित अनुतोष दिलाया जावें ।

5.    अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि जब जब भी उपभोक्ता द्वारा फ्रिज के संबंध में षिकायत की गई फ्रिज को  उपभोक्ता की सन्तुष्टी  के अनुसार यथा - 23.6.2014, 18.8.2014  व 17.10.2014  दुरूस्त किया गया ।  फ्रिज एक इलेक्ट्रोनिक उत्पाद है  जिसकी कार्य क्षमता उसके समुचित रख-रखाव , उपयोग उपभोग में लेने के तरीके आदि बातों पर निर्भर करता है ।  अप्रार्थी आज भी वारण्टी षर्तांे के अनुसार सेवाएं देने को तत्पर है ।
6.    हमने उभय पक्ष के परस्पर तर्क सुने एवं पत्रावली का अनुषीलन किया । 
7.    परस्पर तर्क व पक्षकारेां के अभिवचनों से  यह तथ्य स्वीकृत है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निर्मित फ्रिज क्रय करने के बाद से ही सही ढंग से कूलिंग  नहीं कर रहा था । अप्रार्थी के अभिवचनों के अनुसार उपभोक्ता के फ्रिज को दिनांक  23.6.2014, 18.8.2014  व 17.10.2014   करीब 3 बार दुरूस्त किया गया , और उपभोक्ता के कथनानुसार आज भी फ्रिज कूलिंग नहीं दे रहा है ।  हमारी राय में  इस परिवाद का निस्तारण इस प्रकार किया जाना न्यायोचित है कि अप्रार्थीगण प्रष्नगत फ्रिज की सर्विस करते हुए फ्रिज के कम्प्रेषर को बदले । परिणामस्वरूप उपभोक्ता का परिवाद आंषिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि 
                         :ः- आदेष:ः-
8    (1)    अप्रार्थीगण प्रार्थी  द्वारा जरिए बिल संख्या 2256 दिनांक 3.4.2014 के क्रय किए गए व्हर्लपुल फ्रिज की उपभोक्ता की सन्तुष्टि के अनुसार सर्विस करते हुए फ्रिज का कम्प्रेषर मय वारण्टी के आदेष से दो माह की अवधि में बदले । 
          (2)    उपभोक्ता अप्रार्थी से मानसिक क्षतिपूर्ति के पेटे रू.2500/- एवं परिवाद व्यय के पेटे रू.2500/- भी प्राप्त करने का  भी अधिकारी होगा । 
           (2)    क्रम संख्या 2 में वर्णित राषि  भी अप्रार्थीगण उपभोक्ता को आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें   अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से उपभोक्ता के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।             
          आदेष दिनांक 31.03.2016 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।

                
(नवीन कुमार )        (श्रीमती ज्योति डोसी)      (विनय कुमार गोस्वामी )
      सदस्य                   सदस्या                      अध्यक्ष    
           
   

 
 
[ Vinay Kumar Goswami]
PRESIDENT
 
[ Naveen Kumar]
MEMBER
 
[ Jyoti Dosi]
MEMBER

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