Rajasthan

Jaipur-I

909/2013

VIKRAMADITYA SEKHAWAT - Complainant(s)

Versus

M/S SURABHI & OTHER - Opp.Party(s)

VIRENDRA SINGH

27 Jun 2014

ORDER

                                        जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर प्रथम, जयपुर

समक्ष:    श्री राकेश कुमार माथुर - अध्यक्ष
          श्रीमती सीमा शर्मा - सदस्य
          श्री ओमप्रकाश राजौरिया - सदस्य

परिवाद सॅंख्या: 909/2013
विक्रमादित्य शेखावत पुत्र श्री भागीरथ सिंह शेखावत, निवासी दांता हाउस, चांदपोल बाहर, जयपुर Û

                                              परिवादी
               ं     बनाम

1.    मैसर्स सुरभि, 18 जयन्ती बाजार, एम.आई.रोड़, जयपुर जरिए मैनेजर/प्रोपराईटर Û
2.    सिम्फनी काॅरपोरेट, पता- सोमया बेकरी सर्कल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात Û
              विपक्षी

अधिवक्तागण :-
श्री विरेन्द्र सिंह - परिवादी
                             परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक: 19.07.13

                       आदेश     दिनांक: 01.06.2015

परिवाद में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने दिनांक 04.05.2013 को विपक्षी सॅंख्या 1 से सिम्फनी एयर कूलर स्ट्रोम 100 आई कीमत 14,200/- रूपए में क्रय किया था जिस पर एक साल की वांरटी दी गई थी । परिवादी का कथन है कि उक्त कूलर शुरू से खराब था, कूलिंग सही नहीं थ व पानी का पम्प भी खराब था तथा बाॅडी में से पानी भी लीक होता था जिसकी शिकायत विपक्षी सॅंख्या 1 व 2 को दिनांक 05.05.2013 को की गई थी जिस पर विपक्षी सॅंख्या 1 के कर्मचारी मनीष खूटेटा ने 24 घंटे में आदमी भेजकर उक्त कूलर को चैक करने का आश्वासन दिया लेकिन कोई आदमी नहीं भेजा गया ना ही कूलर को रिप्लेस किया गया और इस प्रकार विपक्षीगण ने परिवादी के अनुसार गम्भीर सेवादोष कारित किया है जिससे एसे मानसिक आघात पहुॅंचा, शारीरिक व आर्थिक संताप हुआ है । परिवादी का कथन है कि लीगल नोटिस भी विपक्षीगण को भेजा गया परन्तु उसके बावजूद भी कूलर ना तो ठीक किया और ना ही रिप्लेस किया । परिवादी ने कूलर की कीमत 14200/- रूपए, आर्थिक, शारीरिक व मानसिक संताप के पेटे 50,000/- रूपए, परिवाद व्यय व लीगल खर्चे के 11000/- रूपए दिलवाए जाने का निवेदन किया है ।
विपक्षीगण की ओर से परिवाद का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही कोई मंच के समक्ष उपस्थित आया है ।
मंच द्वारा परिवादी स्वयं की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । 
परिवादी ने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, कूलर क्रय करने का बिल, अधिवक्ता द्वारा भेजे गए नोटिस की काॅपी प्रस्तुत की है ।
परिवाद के कथन व प्रस्तुत साक्ष्य का विपक्षीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में इन पर अविश्वास किए जाने का कोई युक्तियुक्त आधार मंच के समक्ष नहीं है । परिवादी प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित कर सका है कि उसने दिनांक 04.05.2013 को जो सिम्फनी कम्पनी का ऐयर कूलर क्रय किया था वह खराब था जिसकी शिकायत विपक्षीगण को किए जाने पर भी उसे ठीक नहीं किया गया ना ही बदलकर दिया गया जबकि परिवादी ने अधिवक्ता के जरिए भी विपक्षीगण को नोटिस दिलवाया और इस प्रकार विपक्षीगण ने अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस अपनाते हुए सेवादेाष कारित किया है जिससे परिवादी को आर्थिक हानि के साथ-साथ मानसिक संताप होना स्वभाविक है जिसके लिए वह मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है ।
अत: इस समस्त विवेचन के आधार पर परिवादी का यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि  विपक्षीगण संयुक्त व अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होतेे हुए आज से एक माह की अवधि मंे परिवादी के प्रश्नगत कूलर को उसकी सन्तुष्टि रिकाॅर्ड करते हुए नि: शुल्क ठीक करेंगे अन्यथा प्रश्नगत कूलर परिवादी से प्राप्त कर परिवादी को कूलर की कीमत 14200/- रूपए अक्षरे चैदह हजार दो सौ रूपए दिनांक 04.05.2013 से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर सहित अदा करेंगे। इसके अलावा परिवादी को कारित मानसिक संताप व आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 5,000/- रूपए अक्षरे पांच हजार रूपए एवं परिवाद व्यय 1500/- रूपए अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपए अदा करेेेंगे। आदेश की पालना आज से एक माह की अवधि में कर दी जावे अन्यथा परिवादी उक्त क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय की राशि पर भी आदेश दिनांक से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा । परिवादी का अन्य अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
निर्णय आज दिनांक 01.06.2015 को लिखाकर सुनाया गया।

 

( ओ.पी.राजौरिया )   (श्रीमती सीमा शर्मा)    (राकेश कुमार माथुर)    
     सदस्य                   सदस्य                             अध्यक्ष     

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.