Uttar Pradesh

StateCommission

A/2009/644

Sri Gyan Chandra Vidyasagar - Complainant(s)

Versus

M/s Sterling Holiday Resort India Ltd - Opp.Party(s)

Amrendra Nath Tripathi

07 Nov 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2009/644
( Date of Filing : 24 Apr 2009 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District )
 
1. Sri Gyan Chandra Vidyasagar
a
...........Appellant(s)
Versus
1. M/s Sterling Holiday Resort India Ltd
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 07 Nov 2023
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-644/2009

ज्ञान चन्‍द्र विद्यासागर पुत्र श्री रघुवर दयाल, निवासी सी-59, सेक्‍टर 30, नोयडा (उत्‍तर प्रदेश)।

बनाम

मैसर्स स्‍ट्रलिंग हॉलीडे रिसार्ट इण्डिया लिमिटेड, रजिस्‍टर्ड आफिस नं0-406, (ओल्‍ड नं0-217) टीटीके रोड एलवरपेट, चेन्‍नई 600018 तमिलनाडू तथा अन्‍य।

समक्ष:-                                                  

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित      : कोई नहीं।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनां : 07.11.2023 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या-65/2007, ज्ञान चन्‍द्र विद्यासागर बनाम मैसर्स स्‍ट्रलिंग हालीडे रिसोर्ट इण्डिया लि0 तथा अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, गौतमबुद्धनगर द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 12.3.2009 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर बल देने के लिए उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्‍वंय प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2.        विद्वान जिला आयोग ने कालबाधित होने के कारण परिवाद को खारिज किया है।

 

-2-

3.        निर्णय/आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है कि यह परिवाद धारा 24 ए में दी गई अवधि से बाधित है। परिवादी द्वारा सदस्‍यता शुल्‍क वर्ष 1997 में जमा किया गया था, जबकि परिवाद वर्ष 2007 में प्रस्‍तुत किया गया है। अत: परिवाद निश्चित रूप से समयावधि से बाधित है। विद्वान जिला आयोग ने विधिसम्‍मत निर्णय/आदेश पारित किया है, जिसमें हस्‍तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्‍तुत अपील निरस्‍त होने योग्‍य है।

आदेश

4.        प्रस्‍तुत अपील निरस्‍त की जाती है।

उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

 

(सुधा उपाध्‍याय)                           (सुशील कुमार(

  सदस्‍य                                   सदस्‍य

 

लक्ष्‍मन, आशु0,

   कोर्ट-3

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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