राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या :2374/2004
(जिला मंच, कानपुर नगर द्धारा परिवाद सं0 744/1999 में पारित निर्णय/ आदेश दिनांक 03.9.2001 के विरूद्ध)
M/s Yogesh Courier Pvt. Ltd. Having its registered office at 54/2, Nayaganj Kanpur through its Managing Director Sri Naval Kishore Sharma.
........... Appellants/Opp.Paity
Versus
M/s Steel Arts Pvt. Ltd. Having its office at 23/F-12, Jangaipurwa, near Sursa Mandir, Kanpur through its Managing Director Sri N.K.Jain.
- Respondent/Complainant
समक्ष :-
मा0 श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य
मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री संजय कुमार वर्मा
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : श्री अरूण टण्डन
दिनांक :12.01.2016
मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-744/1999 मे0 स्टील आर्टस प्रा0लि0 बनाम मे0 योगेश कोरियर प्रा0लि0 में जिला मंच, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 03.9.2001 को निर्णय पारित करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया कि,
"फोरम विपक्षी को आदेशित करता है कि वह प्रत्येक मामले में परिवादी को रू0 10,000.00 (दस हजार रू0) प्रतिपूर्ति तथा 500.00 (पॉच सौ रू0) वाद व्यय इस आदेश के 30 दिन के भीतर परिवादी को भुगतान करें।"
उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर विपक्षी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील योजित की गई है और स्पष्ट रूप से यह अभिवचित किया गया कि जिला मंच द्वारा विपक्षी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन के अभिवचनों पर कोई विचार नहीं किया गया और केवल वाद पत्र के अभिवचनों का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत आदेश एकपक्षीय रूप से पारित कर दिया गया, प्रश्नगत आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि
-2-
विपक्षी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य/अभिवचनों के आधार पर कोई निष्कर्ष जिला मंच द्वारा नहीं दिया गया एवं विपक्षी/अपीलार्थी के किसी अभिलेख का उल्लेख भी प्रश्नगत निर्णय में नहीं किया गया है। अत: प्रश्नगत निर्णय को गुण-दोष के आधार पर पारित निर्णय की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। जिला मंच के लिए यह आवश्यक था कि वह विपक्षी/अपीलार्थी के अभिवचन पर विचार करके गुणदोष के आधार पर निर्णय पारित करते, परन्तु ऐसा न करने से प्रश्नगत निर्ण्ाय त्रुटि पूर्ण है और प्रश्नगत आदेश को अपास्त करते हुए मामला सम्बन्धित जिला मंच को इस टिप्पणी के साथ प्रति प्रेषित किया जाय कि वे तथ्यों का विश्लेषण कर दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर त्वरित गति से करना सुनिश्चित करें।
तदनुसार प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए जिला मंच, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्या-744/1999 मे0 स्टील आर्टस प्रा0लि0 बनाम मे0 योगेश कोरियर प्रा0लि0 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.9.2001 को अपास्त करते हुए प्रस्तुत प्रकरण सम्बन्धित जिला मंच को इस निर्देश के साथ प्रति-प्रेषित किया जाता है कि वे तथ्यों का विश्लेषण कर, दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुण-दोष के आधार पर परिवाद का निर्णय त्वरित गति से करना सुनिश्चित करें।
(जे0एन0 सिन्हा) (बाल कुमारी)
पीठासीन सदस्य सदस्य
हरीश आशु.,
कोर्ट सं0-2