Uttar Pradesh

StateCommission

A/2011/1691

Pawan Carring Corporation - Complainant(s)

Versus

M/s Shri Ram Diesels - Opp.Party(s)

T H Naqvi

25 Oct 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2011/1691
( Date of Filing : 12 Sep 2011 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Pawan Carring Corporation
a
...........Appellant(s)
Versus
1. M/s Shri Ram Diesels
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 25 Oct 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1691/2011

Pawan Carrying Corporation & others Vs. M/S Shri Ram Diesels (India)

दिनांक : 25.10.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

          परिवाद संख्‍या-388/2000, मै0 राम डीजल बनाम पवन केरिंग कार्पोरेशनव अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, (प्रथम) आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 08.04.2011 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री टी0एच0 नकवी को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

          अपीलार्थी की ओर से यह बहस की गयी है कि परिवादी के पक्ष में अंकन 44,030/-रू0 की राशि पर ब्‍याज अधिरोपित किया गया है, जिसे कम किया जाए तथा वाद खर्च की राशि को हटाया जाए। ब्‍याज चूंकि 06 प्रतिशत की दर से दिया गया है, इसलिए 06 प्रतिशत की दर से कम ब्‍याज अदा करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, यद्यपि परिवाद व्‍यय के रूप में अंकन 3,000/-रू0 के स्‍थान पर 1,500/-रू0 किया जाना न्‍यायोचित है।

आदेश

          प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता  मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि विपक्षीगण परिवाद व्‍यय के रूप में अधिरोपित राशि अंकन 3,000/-रू0 के स्‍थान पर 1,500/-रू0 की राशि परिवादी को अदा करे। शेष निर्णय/आदेश पुष्‍ट किया जाता है।

                उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

          

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

  •  

 

 

               संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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