(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2182/2009
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया व अन्य बनाम मै0 सत्य देव कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0
दिनांक : 19.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-54/2005, मै0 सत्यदेव कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0 बनाम सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया व अन्य में विद्वान जिला आयोग, फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 19.11.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री सी0के0 सेठ एवं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री अरूण टण्डन को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
सब्सिडी की राशि समय पर परिवादी के खातेमें जमा न करने के कारण इस राशि पर 08 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करने का आदेश पारित किया है, चूंकि इस राशि पर बैंक द्वारा देय राशि यानि 06 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाना चाहिए था। अत: ब्याज दर 08 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत किया जाना न्यायोचित है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश में ब्याज की देयता 08 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की दर से अदा की जाये। शेष निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2