Rajasthan

Kota

CC/131/2011

Pooja jayswal - Complainant(s)

Versus

M/S Satisfaction, Prop. - Opp.Party(s)

Manoj Puri

11 Dec 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या- 131/11
श्रीमति पूजा जायसवाल पत्नी ओम प्रकाश आयु 36 साल जाति कलाल निवासी ड-271, न्यू जवाहर नगर, लवली जूस वाले की गली, कोटा राजस्थान। -परिवादिया।
               बनाम
01.    मैसर्स सेटिसफेक्शन जरिये प्रोपराईटर, घोड़े वाला बाबा रोड़, एरोड्राम सर्किल,  कोटा।
02.    मनोज चावला, एल.जी. इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस सेन्टर, भण्डारी स्टेशनरी के पीछे, बल्लभबाडी, कोटा, राजस्थान (रिलायन्स एल0जी0 ओथोराईज्ड सर्विस सेन्टर)
03.    एल.जी. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा0 इण्डिया लि0, प्लाट नं. 51,उद्योग विहार सूरजपुर कृष्णा रोड़, ग्रेटर नोएडा (उ0प्र0)                          -विपक्षीगण
समक्ष    
                   भगवान दास    -    अध्यक्ष       
              हेमलता भार्गव   -    सदस्य
       परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
1  श्री मनोजपुरी, अधिवक्ता, परिवादिया की ओर से।
2  विपक्षी सं. 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही।  
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर,अधिवक्ता, विपक्षी सं. 2 व 3 की ओर से। 
    निर्णय           दिनांक  11.12.15
     
     परिवादिया ने विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उनका संक्षेप में यह दोष बताया है कि विपक्षी सं. 3 द्वारा निर्मित फ्रिज माॅडल आर.ई.एफ. 478 वाई.एस.एक्स.4 दिनांक 19.04.10 को विपक्षी सं. 1 से 37,800/- रूपये नकद अदा करके खरीदा गया था, जिसकी 12 माह की सम्पूर्ण वारंटी एवं 48 माह की कम्प्रेशर की वारंटी दी गई थी। 15 दिन पश्चात् ही फ्रिज की कूलिंग में कमी आने लगी, जिसकी शिकायत विपक्षी सं. 1 के निर्देश पर विपक्षी सं. 2 (अधिकृत सर्विस सेन्टर) को की गई। जहाॅ से सर्विस मेन आया, लेकिन उसकी मरम्मत से भी फ्रिज की कूलिंग सही नहीं हुई। उसके बाद बार-बार शिकायत करने पर भी निवारण नहीं किया गया। जिससे परिवादी को शारीरिक कष्ट,आर्थिक नुकसान व मानसिक संताप भी हुआ। 
    विपक्षी सं. 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब का सार है कि फ्रिज में कोई निर्माण-दोष नहीं है। जब भी कोई समस्या बताई गई उसको परिवादिया की संतुष्टि के अनुसार ठीक किया गया। परिवादिया ने फ्रिज व्यवसायिक उद्धेश्य के लिये खरीदा है वह मैस का संचालन करती है, उसके ही उपयोग में लेती है। जिसमें क्षमता से अधिक सामान रखा जाता है। फ्रिज ठीक है शिकायत झूंठी की गई है। 
    विपक्षी सं. 1 बावजूद विधिवत सूचना उपस्थित नहीं हुआ, इसलिये उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये । 
    परिवादिया ने सा़क्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा फ्रिज खरीद बिल की प्रति प्रस्तुत की है। 
    विपक्षी सं 2 व 3  ने साक्ष्य में प्रबंधंक मनोज चावला का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। 
    हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया । 
    परिवादिया ने फ्रिज में निर्माण-दोष बताया है, लेकिन इसकी पुष्टि हेतु किसी विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। किसी मेकेनिक/ टेक्नीशियन की जांच रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई है। इसलिये इस बिन्दु को सिद्ध करने में परिवादिया पूरी तरफ विफल रही है। 
    जहाॅ तक फ्रिज की समस्या की शिकायत करने व उसकी सुनवाई नहीं करने अथवा शिकायत दूर नहीं करने का प्रश्न है? परिवादिया ने इस संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत विपक्षी सं. 2 व 3 ने स्पष्ट किया है कि जब भी शिकायत की गई उसका निवारण परिवादिया की संतुष्टि के अनुसार कर दिया गया व फ्रिज में कोई दोष नहीं है। इसलिये परिवादिया इस बिन्दु को भी सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रही है। 
    विपक्षीगण का सीधा आरोप है कि परिवादिया मैस का संचालन करती है तथा इसी व्यवसायिक उद्धेश्य के लिये फ्रिज का उपयोग करती है। इसका खंडन पृथक से शपथ-पत्र प्रस्तुत कर परिवादिया ने नहीं किया है। व्यवसायिक उद्धेश्य के लिये खरीदी गई वस्तु के विवाद के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद चलने योग्य नहीं है। परिवादिया उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती है। 
    उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप परिवादिया का परिवाद खारिज होने योग्य है।  


     

     

                          आदेश 

     परिवादिया का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे। 

(हेमलता भार्गव)                                   ( भगवान दास)  
  सदस्य                                            अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद                         जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष  मंच, कोटा।                          प्रतितोष मंच, कोटा।

    निर्णय  आज दिनंाक 11.12.15 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया। 
                                     
  सदस्य                                           अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद                         जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष  मंच, कोटा।                          प्रतितोष मंच, कोटा।

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