(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण सं0- 182/2018
दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कं0लि0, रीजनल आफिस, द्वितीय फ्लोर, 43 हजरतगंज लखनऊ द्वारा मैनेजर।
........पुनरीक्षणकर्ता
बनाम
मै0 शाहाबाद टेक्सटाइल, द्वारा प्रोपराइटर खालिद अहमद निवासी 85/3 खंदक बाजार, मेरठ।
................विपक्षी
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से : श्री वैभव राज,
विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से : कोई नहीं।
दिनांक:- 17.06.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
आदेश
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव राज द्वारा कथन किया गया कि दौरान लम्बन प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निष्प्रयोज्य हो गई है। तदनुसार पुनरीक्षण याचिका अन्तिम रूप से निस्तारित की जावे।
पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव राज के उपरोक्त कथन को स्वीकृत करते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निष्प्रयोज्यता के आधार पर अन्तिम रूप से निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 1