Uttar Pradesh

Barabanki

CC/239/2022

Babu Lal Maurya & Many Others - Complainant(s)

Versus

M/S Sadguru Dev Cold Storage & Ice Plant - Opp.Party(s)

H.K. Jain & Others

24 Apr 2023

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।

परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि       07.10.2022

अंतिम सुनवाई की तिथि            13.04.2023

निर्णय उद्घोषित किये जाने के तिथि  24.04.2023

परिवाद संख्याः 239/2022

1.         बाबू लाल मौर्या उम्र 64 वर्ष पुत्र स्व0 छेदालाल निवासी ग्राम कस्बा व शहर रसौली जिला-बाराबंकी-225001

2.         हरिनाम सिंह उम्र 48 वर्ष पुत्र कालिका सिंह निवासी मुबारकपुर रसौली, बाराबंकी-225001

3.         सुजीत कुमार उम्र 34 वर्ष पुत्र राम लोटन निवासी मुबारकपुर रसौली जनपद-बाराबंकी। 225001

4.         सत्य प्रकाश उम्र 24 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश निवासी रेलवे लाइन मदारन रसौली जनपद-बाराबंकी। 225001

5.         लाल बहादुर उम्र 46 वर्ष पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी मुबारकपुर रसौली जनपद-बाराबंकी। 225001

द्वारा-श्री हेमन्त कुमार जैन, अधिवक्ता

श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता

बनाम

मेसर्स सदगुरू देव कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस प्लांट भगोहर वजीरगंज, जनपद गोण्डा द्वारा निदेशक श्री अभिनव कुमार सिंह।

...............विपक्षी,

समक्षः-

माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष

माननीय श्रीमती मीना सिंह, सदस्य

माननीय श्री एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य

उपस्थितः परिवादी की ओर से -श्री हेमन्त कुमार जैन, अधिवक्ता

         विपक्षीगण की ओर से-कोई नहीं

द्वारा -ड0 शिव कुमार त्रिपाठी, सदस्य

निर्णय

            परिवादीगण ने यह परिवाद, विपक्षी के विरूद्व अंतगर्त धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रस्तुत कर विपक्षी से धनराशि रू0 8,88,750/-मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित तथा क्षतिपूर्ति  रू0 50,000/- तथा वाद व्यय व अधिवक्ता शुल्क रू0 10,000/-दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।

            परिवादीगण ने परिवाद में यह अभिकथन किया है कि परिवादीगण ने विपक्षी के यहाँ क्रमशः लाट नम्बर 789/160, 1039/144, 1304/182, 975/034, 787/150, 1294/206, 1295/75 व 975/34 के माध्यम से आलू की खेती हेतु बीज संरक्षित करने हेतु कुल 1185 पैकेट विपक्षी के यहाँ माह मार्च-2022 में भण्डारित किया गया था। परिवादीजन जुलाई 2022 में विपक्षी के कोल्ड स्टोरेज में अपना भण्डारित आलू निकालने गये तो वहाँ पर मौजूद कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारी द्वारा मालूम चला कि कोल्ड स्टोरेज का कूलिंग सिस्टम खराब होने के कारण पूरा आलू सड़ गया है जिसका कुल बाजारू भाव रू0 750/-प्रति पैकेट के हिसाब से रू0 8,88,750/-होता है। परिवादीजन को यह भी पता चला कि कूलिंग सिस्टम खराब होने से अन्य किसानों का भी आलू सड़ गया है। परिवादीजन जब इस संबंध में विपक्षी से बात की तो उन्होंने बाजारू कीमत जल्द वापस करने हेतु कहा। परिवादीजन बार-बार विपक्षी के यहाँ गये परन्तु मात्र आश्वासन ही मिलता रहा। कुछ लोगों द्वारा विपक्षी को एक नोटिस दिनांक 18.08.2022 को दी गई परन्तु विपक्षी द्वारा न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही कोई जवाबदावा दाखिल किया गया है। अतः परिवादीगण ने उक्त अनुतोष हेतु प्रस्तुत परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।

            परिवादीजन के तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची से बाबूलाल मौर्या का आधार कार्ड तथा आलू रखने की रसीद दिनांक 19.03.2022 की छाया प्रति, आधार कार्ड हरिनाम सिंह तथा आलू रखने की रसीद तीन वर्क, आधार कार्ड सुजीत कुमार तथा आलू रखने की एक वर्क रसीद , सत्य प्रकाश का आधार कार्ड व आलू रखने की रसीद, लाल बहादुर का आधार कार्ड तथा आलू रखने की दो वर्क रसीद, आलू प्रंबंधक को लिखे गये पत्र दिनांक 18.08.2022 की छाया प्रति तथा नोटिस दिनांक 18.08.2022 की छाया प्रति दाखिल किया है।

            नोटिस तामीला के बावजूद भी विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः दिनांक 11.01.2023 को विपक्षी के विरूद्व परिवाद एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ।

            परिवादीजन ने शपथपत्र बतौर एकपक्षीय साक्ष्य तथा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की है।

            परिवादीजन की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

            परिवादीगण ने विपक्षी के कोल्ड स्टोरज में आलू की खेती हेतु बीज संरक्षित करने के लिये 1185 पैकेट आलू भंडारित किये थे जिसका निर्धारित शुल्क अदा किया गया था जिसके कारण परिवादीगण विपक्षी के उपभोक्ता है। अभिलेखों से यह प्रमाणित है कि परिवादीगण ने विपक्षी के यहाँ क्रमशः लाट नम्बर 789/160, 1039/144, 1304/182, 975/134, 787/150, 1294/206, 1295/75 व के माध्यम से आलू की खेती हेतु बीज संरक्षित करने हेतु कुल 1051 पैकेट विपक्षी के यहाँ माह मार्च-2022 में भण्डारित किया गया था किन्तु परिवादीगण का आलू विपक्षी के कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड स्टोरेज का कूलिंग सिस्टम खराब होने के कारण सड़ गया जिससे परिवादीगण को न केवल आर्थिक क्षति हुई अपितु शारीरिक और मानसिक क्षति का भी सामना करना पड़ा। परिवादीगण द्वारा परिवाद कथानक/साक्ष्य शपथपत्र में जुलाई-2022 में आलू की कीमत प्रति पैकेट रू0 750/-दर्शाई गई है तथा परिवादीगण द्वारा जिलाधिकारी/कृषि उद्यान अधिकारी/प्रबंधक सतगुरूदेव कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस प्लान्ट (प्रा0 लि) को दिनांक 18.08.2022 को प्रेषित पत्र में भी रू0 750/-प्रति पैकेट कीमत अंकित है जिससे एकपक्षीय रूप से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जुलाई 2022 में आलू के प्रति पैकेट का बाजारू मूल्य रू0 750/-प्रति पैकेट था। अभिलेख के अनुसार परिवादी द्वारा कोल्ड स्टोरेज में कुल 1051 पैकेट आलू भंडारित किये जाने का प्रमाण है जबकि परिवाद कथानक में 1185 पैकेट दर्शाया गया है जो लाट संख्या-975 के दो बार अंकित होने से है। परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत रसीदों के अनुसार कोल्डस्टोरेज में जमा आलू का विवरण निम्नवत् हैः-

                                                                  क्र0सं0    किसान का नाम    आलू की मात्रा       मूल्य

1.         बाबू लाल मौर्या        160 पैकेट        1,20,000

2.         हरिराम सिंह           326 पैकेट        2,44,500

3.         सुजीत कुमार          134 पैकेट        1,00,500

4.         सत्य प्रकाश            150 पैकेट        1,12,500

5.         लाल बहादुर            281 पैकेट        2,10,750

            विपक्षी का यह दायित्व था कि भंडारित आलू को समुचित रूप से संरक्षित करते तथा उसे सही हालत में परिवादीगण को आवश्यकता पड़ने पर वापस करते किन्तु ऐसा न करके विपक्षी द्वारा परिवादीगण को दी जाने वाली सेवा में स्पष्ट त्रुटि की गई है। अतः परिवाद, विपक्षी के विरूद्व एकपक्षीय आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। 

आदेश

            परिवाद संख्या-239/2022 अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी सं0-01 बाबूलाल मौर्य को रू0 1,20,000/-, परिवादी सं0-02 हरिराम सिंह को रू0 2,44,500/-, परिवादी सं0-03 सुजीत कुमार को रू0 1,00,500/-, परिवादी सं0-04 सत्य प्रकाश को रू0 1,12,500/-तथा परिवादी सं0-05 लाल बहादुर को रू0 2,10,750/- परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक 07.10.2022 से 6% साधारण वार्षिक ब्याज सहित व मानसिक क्षतिपूर्ति प्रत्येक परिवादी को रू0 1,000/-तथा वाद व्यय रू0 2,000/-संयुक्त रूप से आदेश की तिथि से 45 दिवस के अन्दर अदा करें। आदेश का अनुपालन समयान्तर्गत न करने की स्थिति में प्रत्येक परिवादी को देय धनराशि पर 9% की दर से ब्याज देय होगा।

 

(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी)       (मीना सिंह)         (संजय खरे)

         सदस्य                        सदस्य                अध्यक्ष

यह निर्णय आज दिनांक को  आयोग  के  अध्यक्ष  एंव  सदस्य द्वारा  खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी)       (मीना सिंह)         (संजय खरे)

         सदस्य                        सदस्य                अध्यक्ष

दिनांक 24.04.2023

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