Uttar Pradesh

StateCommission

A/2009/2076

Krishi Utpadan Mandi Samiti - Complainant(s)

Versus

M/s Rajendra Kumar Sharma - Opp.Party(s)

V S Bisaria

09 Oct 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2009/2076
( Date of Filing : 30 Nov 2009 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District )
 
1. Krishi Utpadan Mandi Samiti
a
...........Appellant(s)
Versus
1. M/s Rajendra Kumar Sharma
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 09 Oct 2024
Final Order / Judgement

 

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-2076/2009

सचिव, कृषि उत्‍पादन मण्‍डी समिति, बिजनौर बनाम मैसर्स राजेन्‍द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा

समक्ष:-                                                              

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

दिनांक:  09.10.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या-14/2009, मैसर्स राजेन्‍द्र कुमार शर्मा बनाम सचिव, क‍ृषि उत्‍पादन मंडी समिति तथा दो अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, बिजनौर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.10.2009 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री वी.एस. बिसारिया को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2.    विद्वान जिला आयोग ने परिवादी द्वारा जमा राशि रू0 13,593.40 पैसे 9 प्रतिशत ब्‍याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है।

3.    परिवाद के तथ्‍यों के अनुसार परिवादी ग्राम गोपालपुर में भैंसा बोगी बनाकर बेचने का कार्य करता था। विपक्षी द्वारा क्रय-विक्रय का आरोप लगाते हुए अवैध रूप से मण्‍डी शुल्‍क रू0 13,593.40 पैसे अधिरोपित किए गए हैं, इसी राशि को वापस लौटाने के लिए उपभोक्‍ता परिवाद प्रस्‍तुत किया गया।

4.    उल्‍लेखनीय है कि सचिव, कृषि उत्‍पादन मण्‍डी समिति द्वारा परिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं की है तथा यह विवाद उपभोक्‍ता विवाद नहीं है। यदि परिवादी यह समझता है कि उससे अवैध शुल्‍क वसूल किया गया है तब उसके लिए सिविल न्‍यायालय के समक्ष सिविल सूट फाइल कर सकता है। विद्वान जिला आयोग ने गैर उपभोक्‍ता विवाद पर अपना निर्णय/आदेश पारित किया है, जो अपास्‍त होने और प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार होने योग्‍य है।

आदेश

5.    प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.10.2009 अपास्‍त किया जाता है तथा गैर उपभोक्‍ता परिवाद खारिज किया जाता है।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

      आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

(सुधा उपाध्‍याय)                        (सुशील कुमार)

  सदस्‍य                                 सदस्‍य

लक्ष्‍मन, आशु0, कोर्ट-2

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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