मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ
अपील संख्या 1983 सन 2007
मै0 रोशन फ्राइट कैरियर .......अपीलार्थी/प्रत्यर्थी
बनाम
मै0 प्रकाश एग्रीकल्चरल इण्डस्ट्री द्वारा साझेदार प्रमोद कुमार गर्ग, सेल्स आफिस 29/198-ए, राजा मण्डी आगरा । . .........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1 मा0 विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य।
2 मा0 श्री गोवर्धन यादव, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - कोई नहीं ।
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - कोई नहीं ।
दिनांक: 24.07.2018
श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित ।
निर्णय
पुकारा गया। पत्रावली पेश हुयी। उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
पत्रावली के आदेश पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामीली पर्याप्त नहीं है। नोटिस की पैरवी हेतु अपीलार्थी को वर्ष 2007 से लगातार निर्देशित किया जाता रहा है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामीली हेतु पैरवी नहीं की जा रही है।
ऐसा लगता है कि अपीलार्थी की रूचि इस अपील को चलाने में नहीं रह गयी है, अत: प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति एवं प्रत्यर्थी पर नोटिस की पैरवी के अभाव में निरस्त किए जाने के योग्य है।
आदेश
अपील निरस्त की जाती है।
(विजय वर्मा) (गोवर्धन यादव)
पीठासीन सदस्य सदस्य
कोर्ट-3
(S.K.Srivastav,PA)