(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
परिवाद सं0- 214/2016
प्रीति कंधारी पत्नी श्री प्रेम कुमार कंधारी बी 1/34 सेक्टर बी अलीगंज, लखनऊ।
.........परिवादिनी
बनाम
1. पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड पार्श्वनाथ टावर निकट सहादरा मेट्रो स्टेशन सहादरा दिल्ली द्वारा प्रबंध निदेशक।
2. पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड पार्श्वनाथ प्लानेट टी0जी0सी0 8/8/9/9/ विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा निदेशक।
.........विपक्षीगण।
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
परिवादिनी की ओर से : श्री आलोक कुमार सिंह,
विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षीगण की ओर से : श्री राजेश चड्ढा,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक:- 09.03.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार अध्यक्ष, द्वारा उद्घोषित
निर्णय/आदेश
परिवादिनी श्रीमती प्रीती कंधारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह एवं विपक्षीगण पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चड्ढा द्वारा सामूहिक रूप से इस न्यायालय के सम्मुख कथन किया गया कि उभयपक्ष के मध्य समझौते की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है जिस सम्बन्ध में एक डीड निष्पादित हुई है, अतएव प्रस्तुत परिवाद को लम्बित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार प्रस्तुत परिवाद सुलह समझौते के आधार पर अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।
यदि पूर्व में कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया हो तो समाप्त किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 1