(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील सं0- 975/2016
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, गौतमबुद्ध नगर द्वारा परिवाद सं0- 387/2011 में पारित आदेश दि0 18.04.2016 के विरूद्ध)
Upendera goel S/o Late Sri Vishu kumar, R/o House no. 10-A, Block-F, Sector 27, Noida, Gautam Buddha nagar, U.P.
………Appellant
Versus
Mssrs. Mahindra holidays and resorts India Ltd., M-46, First floor, Main market, greater Kailash, part-2, New Delhi Through Managing Director.
…………Respondent
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री सुशील कुमार शर्मा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक:- 04.10.2018
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय
परिवाद सं0- 387/2011 उपेन्द्र गोयल बनाम मे0 महेन्द्रा होलीडेज एण्ड रिसोर्ट्स इंडिया लि0 में जिला फोरम, गौतमबुद्ध नगर द्वारा पारित आदेश दि0 18.04.2016 के विरुद्ध यह अपील धारा 15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
जिला फोरम ने आक्षेपित आदेश के द्वारा परिवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया है, जिससे क्षुब्ध होकर परिवाद के परिवादी ने यह अपील प्रस्तुत की है।
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा उपस्थित आये हैं। प्रत्यर्थी की ओर से नोटिस तामीला के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है। अत: अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुनकर अपील का निस्तारण किया जा रहा है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निश्चित तिथि दि0 18.04.2016 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित न होने का कारण दर्शित किया है। न्यायहित में उचित प्रतीत होता है कि उभय पक्ष को सुनकर परिवाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जाए।
अत: अपील स्वीकार की जाती है और जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दि0 18.04.2016 अपास्त करते हुए पत्रावली जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि जिला फोरम परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थपित करे और उसके बाद विपक्षी को नोटिस जारी कर परिवाद की अग्रिम कार्यवाही विधि के अनुसार सुनिश्चित करे। अपीलार्थी जिला फोरम के समक्ष दि0 20.11.2018 को उपस्थित हो।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष
शेर सिंह आशु0,
कोर्ट नं0-1