(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1846/2008
जितेन्द्र भरद्वाज पुत्र प्रकाश शर्मा तथा सात अन्य
बनाम
दि मैनेजिंग डायरेक्टर, मैसर्स कुबेर म्यूचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री वी.पी. शर्मा के कनिष्ठ
सहायक श्री सत्येन्द्र सिंह।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 07.02.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-281/2007, जितेन्द्र भरद्वाज तथा आठ अन्य बनाम मैनेजिंग डायरेक्टर मैसर्स कुबेर म्युचुअल बेनीफिट्स लि0 तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, (प्रथम) आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 1.8.2008 के विरूद्ध स्वंय परिवादीगण की ओर से प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.पी. शर्मा के कनिष्ठ सहायक श्री सत्येन्द्र सिंह को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए परिवादीगण द्वारा जमा राशि की परिपक्व राशि अंकन 3,99,615/-रू0 15 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है।
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3. इस निर्णय/आदेश को स्वंय परिवादीगण द्वारा इन आधारों पर चुनौती दी गयी है कि विद्वान जिला आयोग ने ब्याज निम्न दर से अदा करने का आदेश पारित किया है तथा वर्ष 1999 में जमा धनराशि की अवधि पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वर्ष 1999 से ही परिवादीगण ब्याज प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं।
4. पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 3.7.1999 में परिवादीगण द्वारा जमा राशि परिपक्व हो चुकी थी, इसलिए इसी तिथि से परिपक्व राशि पर ब्याज अदा करने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था। विद्वान जिला आयोग ने अपने निर्णय/आदेश में स्वंय उल्लेख किया है कि 45 दिन के अंदर भुगतान न करने पर ब्याज 18 प्रतिशत की दर से देय होगा। इस अवधि के दौरान भुगतान नहीं किया गया है। अत: प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण 18 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
5. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 1.8.2008 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि अंकन 3,99,615/-रू0 (तीन लाख निन्यानवे हजार छ: सौ पन्द्रह रूपये) पर दिनांक 3.7.1999 से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। शेष निर्णय/आदेश यथावत् रहेगा।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
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प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3