Rajasthan

Jaipur-I

CC/453/2014

DEVENDRA VYASH - Complainant(s)

Versus

M/S KARBOON MOBILE - Opp.Party(s)

DEVENDRA VYASH

17 Jun 2014

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/453/2014
 
1. DEVENDRA VYASH
58, SHRIRAM NAGAR(KH), 100FEET ROAD, JHOTWARA, JAIPUR
...........Complainant(s)
Versus
1. M/S KARBOON MOBILE
G-6, SPACE CINEMA, JHOTWARA ROAD JAIPUR
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE R.K.Mathur PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Seema sharma MEMBER
 HON'BLE MR. O.P. Rajoriya MEMBER
 
For the Complainant:
devendra vyash
 
For the Opp. Party:
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर प्रथम, जयपुर

समक्ष:    श्री राकेश कुमार माथुर - अध्यक्ष
          श्रीमती सीमा शर्मा - सदस्य
          श्री ओमप्रकाश राजौरिया - सदस्य

परिवाद सॅंख्या: 453/2014
देवेन्द्र व्यास पुत्र श्री केदार व्यास, निवासी प्लाॅट सॅंख्या 58, श्री रामनगर (ख), 100 फीट रोड,झोटवाडा, जयपुर Û

                                              परिवादी
               ं     बनाम

1.    मैसर्स कार्बन मोबाईल्स प्रा0लि0 जरिए प्रबंध निदेशक/मालिक, रजि. कार्यालय डी-170, ओखला इण्ड एरिया, फेज -1, नई दिल्ली 110020
2.    मैसर्स आदित्य इन्फोटेक जरिए संचालक/प्रबंधक, अधिकृत सर्विस सेंटर, कार्बन मोबाईल, जी-6, स्पेस सिनेमा, झोटवाडा रोड़, जयपुर 
3.    मैसर्स गौरव कम्यूनिकेशन्स जरिए मालिक/संचालक, 54-सी, विष्णुपुरी पोस्ट आॅफिस के सामने, माडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर 
              विपक्षी

अधिवक्तागण :-
श्री देवेन्द्र व्यास - स्वयं - परिवादी

                             परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक: 14.03.14

                       आदेश     दिनांक: 23.02.2015

परिवाद में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने दिनांक 05.10.2013 को विपक्षी सॅंख्या 1 द्वारा निर्मित कार्बन मोबाईल माॅडल टीटेनियम एस-5 विपक्षी सॅंख्या 3 से 10900/- रूपए में खरीद किया था जिस पर एक वर्ष की वांरटी दी गई थी । परिवादी का कथन है कि दिनांक 06.01.2014 को उसके मोबाईल की डिस्पले स्क्रीन पूरी तरह से धुधंली होकर एक तरफ से काली पड गई । दिनांक 07.01.2014 को विपक्षी सॅंख्या 1 के सर्विस सेंटर पर गया और मोबाईल में आई समस्या बताई तो वहा मौजूद कर्मचारी ने कहा कि नया टच डिस्पले डालना पड़ेगा जिसे आने मंे 8-10 दिन लगेंगे आने पर सूचना दे दी जाएगी परन्तु कई दिनों तक कोई सूचना नहीं दी गई और दिनांक 23.10.2.14 को जाने पर नए टच डिस्पले की कीमत 4737/- रूपए बताई गई और कहा कि यह आपको ही अदा करने पड़ेगे नहीं तो मोबाईल ठीक नहीं होगा । परिवादी का कथन है कि उसका मोबाईल डैमेज नहीं था । परिवादी का कथन है कि उसने 19.02.2014 को 6400/- रूपए में नया मोबाईल खरीदना पड़ा । दिनांक 24.02.2014 विपक्षीगण को विधिक नोटिस दिया उसके बावजूद भी मोबाईल ठीक करके वापिस नहीं लौटाया गया । ऐसी स्थिति में परिवादी ने प्रश्नगत माॅडल का ही मोबाईल या मोबाईल की कीमत 10900/- रूपए, नया मोबाईल खरीदा उसकी कीमत 6400/- रूपए, शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए 50,000/- रूपए, नोटिस खर्च, परिवाद व्यय एवं अन्य व्यय के लिए 10,000/- रूपए दिलवाए जाने का निवेदन किया गया है ।
विपक्षीगण की ओर से परिवाद का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही कोई मंच के समक्ष उपस्थित आया है ।
मंच द्वारा परिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । 
परिवादी ने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, मोबाईल विपक्षी सॅंख्या 3 के यहाॅं से क्रय करने का बिल, 23.01.2013 को विपक्षी के सर्विस सेंटर पर मोबाईल ठीक करने के लिए दिया गया उसकी कस्टमर रिसिप्ट, नया मोबाईल खरीद करने का बिल, अधिवक्ता द्वारा भेजे गए नोटिस की काॅपी प्रस्तुत की है ।
परिवाद के कथन व प्रस्तुत साक्ष्य का विपक्षीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में इन पर अविश्वास किए जाने का मंच के समक्ष कोई आधार नहीं है ।
परिवादी प्रस्तुत साक्ष्य से, खण्डन के अभाव में, यह प्रमाणित कर सका है कि उसने दिनांक 05.10.2013 को जो मोबाईल विपक्षी सॅंख्या 3 के यहां से क्रय किया था वह खराब हो गया जिसे विपक्षी के सर्विस सेंटर पर ठीक करने हेतु दिया गया तो उससे वांरटी अवधि होते हुए भी 4737/- रूपए की मांग की गई और नहीं दिए जाने पर मोबाईल फोन ठीक कर के वापिस नहीं लौटाया गया । इस प्रकार विपक्षीगण ने अनुचित व्यापार प्रक्रिया अपनाते हुए सेवादोष कारित किया है जिससे परिवादी को आर्थिक हानि के साथ-साथ मानसिक संताप होना स्वभाविक है।
अत: इस समस्त विवेचन के आधार पर परिवादी का यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि  विपक्षीगण संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होते हुए आज से एक माह की अवधि मंे परिवादी के मोबाईल हैण्डसेट को नि: शुल्क ठीक करके वापिस लौटाएंगे और यदि यह सम्भव नहीं हो तो इसी प्रकार का नया मोबाईल अथवा उसकी कीमत 10900/- रूपए अक्षरे दस हजार नो सौ रूपए खरीद की दिनांक 05.10.2013 से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित लौटाएंगे। इसके अलावा परिवादी को कारित मानसिक संताप व आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 5,000/- रूपए अक्षरे पांच हजार रूपए एवं परिवाद व्यय 1500/- रूपए अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपए अदा करेेेंगे। आदेश की पालना आज से एक माह की अवधि में कर दी जावे अन्यथा परिवादी उक्त क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय की राशि पर भी आदेश दिनांक से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा । परिवादी का अन्य अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
निर्णय आज दिनांक 23.02.2015 को लिखाकर सुनाया गया।


( ओ.पी.राजौरिया )   (श्रीमती सीमा शर्मा)    (राकेश कुमार माथुर)    
     सदस्य              सदस्य          अध्यक्ष      

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE R.K.Mathur]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Seema sharma]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. O.P. Rajoriya]
MEMBER

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