Uttar Pradesh

StateCommission

RP/34/2023

Vinod Kumar Tarun - Complainant(s)

Versus

M/s Jaypee Infratech LTD - Opp.Party(s)

Santosh Kumar Gupta

08 Dec 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Revision Petition No. RP/34/2023
( Date of Filing : 21 Apr 2023 )
(Arisen out of Order Dated 03/04/2023 in Case No. Complaint Case No. CC/110/2023 of District Gautam Buddha Nagar)
 
1. Vinod Kumar Tarun
Flat No. KNG 0021603 Wishtown Classic, Jaypee Greens, Sector-134, Noida, Gautambudh Nagar
...........Appellant(s)
Versus
1. M/s Jaypee Infratech LTD
Sector-128, Jaypee Wishtown, Noida, G.B. Nagar-201304
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 08 Dec 2023
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

पुनरीक्षण संख्‍या-34/2023

विनोद कुमार तरूण

बनाम

मै0 जेपी इन्‍फ्राटेक लिमिटेड

समक्ष:-                                                  

1. माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष

2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित   : श्री संतोष कुमार गुप्‍ता,

                                                       विद्वान अधिवक्‍ता।

विपक्षी की ओर से उपस्थित             : श्री आसिफ अनीस,

                                                       विद्वान अधिवक्‍ता।

दिनांक : 08.12.2023 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद सं0-110/2023, विनोद कुमार बनाम जे.पी. इन्‍फ्रा में विद्वान जिला आयोग, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.4.2023 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई पुनरीक्षण याचिका पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्‍ता श्री संतोष कुमार गुप्‍ता तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री आसिफ अनीस को सुना गया तथा प्रश्‍नगत आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2.        विद्वान जिला आयोग के समक्ष मेंटीनेंस बिल की दुरूस्‍ती के लिए अवैध रूप से पानी एवं विद्युत विच्‍छेदित न करने के लिए परिवाद प्रस्‍तुत किया गया है।  एक अंतरिम आवेदन इस आशय

 

-2-

का प्रस्‍तुत किया गया कि विचारण अवधि के दौरान अवैध रूप से विद्युत कटौती एवं पानी की आपूर्ति न रोकी जाए। यह आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि जिस प्रकृति का अंतिम अनुतोष मांगा गया है, अंतरिम अनुतोष भी उसी प्रकृति का मांगा गया है, इसलिए अंतरिम अनुतोष के समय अंतिम अनुतोष की प्रकृति जैसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता, परन्‍तु चूंकि विद्युत एवं पानी की आपूर्ति जीवन यापन का मूल आधार है, इसलिए परिवाद के लम्बित रहते हुए पानी एवं विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा कारित न करने का अंतरिम अनुतोष दिया जाना चाहिये था। अत: पुनरीक्षण आवेदन इस बिन्‍दु पर स्‍वीकार होने योग्‍य है कि परिवादी को वांछित परिसर में विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को अवैध रूप से भंग करने का कोई प्रयास परिवाद सं0-110/2023 के निस्‍तारण के दौरान विपक्षी द्वारा न किया जाए।

आदेश

3.        प्रस्‍तुत पुनरीक्षण आवेदन स्‍वीकार किया जाता है। विपक्षी का आदेशित किया जाता है कि परिवाद सं0-110/2023 के निस्‍तारण के दौरान परिवादी को वांछित परिसर में विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को अवैध रूप से भंग करने का कोई प्रयास न किया जाय।

          आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)                          (सुशील कुमार)

    अध्‍यक्ष                             सदस्‍य

 

लक्ष्‍मन, आशु0,  कोर्ट-1

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
JUDICIAL MEMBER
 

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