Baalkishion lodha filed a consumer case on 24 Jun 2015 against M/S Jankilal Kaisrilal in the Kota Consumer Court. The case no is CC/405/2005 and the judgment uploaded on 16 Jul 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )
पीठासीनः- अध्यक्ष, श्री नंदलाल शर्मा, मेम्बर श्री महावीर तंवर
परिवाद संख्या:- 405/05
बालकिशन पुत्र देवलाल जाति लोधा निवासी मण्डली तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा, राजस्थान। परिवादी
बनाम
01. मै0 जानकीलाल केसरीलाल, रासायनिक खाद, बीज की सप्लाई के अधिकृत, रामगंजमंडी जिला कोटा राजस्थान।
02. नेशनल शीड्स कारपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम बीज भवन, पुषा काम्पलेक्स नई दिल्ली जरिये प्रबंधक-110012 अप्रार्थीगण
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति:-
01. श्री अख्तर अहमद खान,, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से ।
02. श्री बृजराज सिंह चैहान, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
03. अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
निर्णय दिनांक 24.06.2015
परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसने अप्रार्थी सं.1 से दिनांक 30.06.15 को बिल संख्या 54 से चार थेली मूंग के -851 एन एस सी के 456/- रूपये नकद देकर खरीद की थी। उक्त बीज परिवादी ने अपनी मुनाफे की जमीन खसरा नं. 132 11 बीघा 8 बिस्वा ग्राम मण्डली तहसील रामगंज मंडी में बोई थी। अप्रार्थी सं.1 ने उक्त बीज एक्सपायरी डेट के देने के कारण उसके खेत में मूंग के फल नही आये। दूसरे काश्तकारो के मूंग की अच्छी फसल हुई है, इस प्रकार अप्रार्थीगण ने परिवादी को जानबूझकर एक्सपायरी दिनांक का मूंग का बीज देकर उसकी सेवा में कमी की है। अप्रार्थीगण से परिवादी को मूंग के बीज की राशि, फसल के नुकसान की राशि, मानसिक संताप, परिवाद खर्च दिलाया जावे।
अप्रार्थी सं. 1 ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया कि उसने परिवादी को एक्सपायरी डेट का मूंग का बीज नही बेचा।परिवादी ने जमीन मुनाफे पर जोता है जो व्यवसाय की श्रेणी में आता है। अतः परिवादी अप्रार्थी सं.1 का उपभोक्ता नहीं है। परिवादी ने अप्रार्थी सं.1 से खरीदे गये बीज का उपयोग मुनाफे की जमीन में बोया है, इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 से खरीदे गये बीज का उपयोग व्यवसाय के रूप में किया है। अप्रार्थी सं. 2 परिवादी द्वारा खरीदे गये बीज का निर्माता है। जिन्हे आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। परिवादी ने फसल खराब होने की शिकायत अप्रार्थी सं. 1 से नहीं की और ना ही किसी भी प्रकार का कोई नोटिस दिया। परिवादी ने फसल खराब होने की व बीज खराब होने की किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी पेश नहीं की । अप्रार्थी सं.1 ने जानकी लाल, शिव सिंह, श्याम लाल निवासीगण उदपुरा को विवादित मूंग का बीज बेचा था, उन्होने हमारे निर्देशानुसार मूंग का बीज बोया उनकी अच्छी फसल हुई है। परिवादी ने फसल की देखभाल में कोई न कोई कमी रखी है। जैसे समय पर पानी नही देना, कीटनाशक का छिडकाव न करना आदि अन्यथा ऐसा नही हो सकता कि फसल में फल नहीं आवे। परिवादी को जो मंूग का बीज अप्रार्थी सं. 1 ने बेचा था वह नेशनल सीडस कारपोरेशन द्वारा निर्मत किया गया था जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, उक्त बीज प्रमाणित था तथा इसकी वैद्यता 06.07.05 तक थी। परिवादी को अप्रार्थी सं.1 ने सही मूंग का एक्सपायरी डेट का नहीं बेचा और न उसकी सेवा में कोई कमी की है। परिवादी का परिवाद मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। अतः परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज किया जावे।
अप्रार्थी सं. 2 में आज दिनांक तक मंच में उपस्थित नहीं आने के कारण उसकेे विरूद्ध दिनांक 31.03.15 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01. आया परिवादी अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है ?
परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, मूंग बीज के खरीद के बिल तथा अप्रार्थी के जवाब से परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है।
02. आया अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?
परिवादी व अप्रार्थी सं.1 की मौखिक बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी ने अपने परिवाद में अंकित किया कि उसने अप्रार्थी सं.1 से दिनांक 30.06.15 को बिल संख्या 54 से चार थेली मूंग के -851 एन एस सी बेच नं. अक्टूम्बर 03-20-30-13 के एक बेग 28.5 /- रूपये के हिसाब से 16 बैग के 456/- रूपये नकद देकर खरीद की थी, परिवादी के उक्त कथन की पुष्टि अप्रार्थी सं.1 द्वारा दिये गये बिल से होती है। लेकिन उस बिल मे उक्त बीज की एक्सपायरी डेट नहीं लिख रखी है। परिवादी ने उक्त लोट के बीज का एफ एस एल रिपोर्ट भी पेश नही की, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त बीज खराब है या एक्सपायरी डेट के है।, परिवादी ने अपने परिवाद में यह भी अंकित नहीं किया कि अप्रार्थी सं.1 ने उसे जो मूंग का बीज बेचा, उसका कैसे उपयोग करना है उसके बारे में कोई निर्देश दिये या नही, परिवादी ने अप्रार्थी सं.1 द्वारा कोई निर्देश दिये है तो उसका पालन किया या नही । परिवादी ने उक्त बीज को कितना पानी दिया, खेत में कितनी नमी थी, वातावरण कैसा था, कीटनाशक का उपयोग किया या नही, इनके संबंध में कोई तथ्य अपने परिवाद में अंकित नहीं किया, परिवादी ने अपने परिवाद में यह भी अंकित नहीं किया कि उसकी मूंग की फसल में फल नहीं आया तो उसने किसी कृषि विशेषज्ञ को मौका मुआयना करवाया या नही पंच या सरपंच या ग्राम सेवक को उक्त फसल का निरीक्षण करवाया नहीं। परिवादी ने उक्त मूंग के बीज को एक्सपायरी डेट का होना किस आधार पर माना उसका भी कोई तथ्य परिवाद में अंकित नहीं किया। अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब में यहीं तथ्य अंकित किये है कि परिवादी ने उक्त बीज में पानी दिया या नही, कीटनाशक का उपयोग किया या नही व उसके द्वारा दिये गये निर्देशों की पालन नहीं किया, परिवादी ने फसल की देखभाल में कोई न कोई कमी रखी है। परिवादी की लापरवाही के कारण यदि मूंग के बीज के बोने के बाद उसमें समय पर पानी नही देने या कीटनाशक का उपयोग नहीं करने के कारण मूंग की फसल में फल नहीं आया तो इसकी शिकायत अविलम्ब अप्रार्थीसं.1 से करना चाहिये थी, परन्तु परिवादी ने ऐसा नहीं किया। परिवादी ने अप्रार्थीगण से मूंग की फसल में फल नहीं आने की कोई शिकायत नहीं की। परिवादी ने किसी विशेषज्ञ से जांच नहीं करवाई, परिवादी की लापरवाही की जिम्मेदारी, अप्रार्थी सं. 1 पर नहीं डाली जा सकती। अप्रार्थी सं. 1 ने जानकी लाल, शिव सिंह, श्याम लाल निवासीगण उदपुरा को विवादित मूंग का बीज बेचा था, उन्होने उनके नर्देशानुसार मूंग का बीज बोया उनकी अच्छी फसल हुई है। उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुये हमारे विनम्र मत में परिवादी अप्रार्थीगण का सेवा दोष साबित करने में पूर्णतयाः असफल रहा है।
03. अनुतोष ?
परिवादी का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी बाल किशन का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। खर्चा परिवाद पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।
(महावीर तंवर) (नंदलाल शर्मा)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
निर्णय आज दिनांक 24.06.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
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