Uttar Pradesh

StateCommission

A/1999/644

N I Co - Complainant(s)

Versus

M/s Ismail Tailors - Opp.Party(s)

Neeraj Paliwal

15 Jul 2020

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1999/644
( Date of Filing : 12 Mar 1999 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. N I Co
a
...........Appellant(s)
Versus
1. M/s Ismail Tailors
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 15 Jul 2020
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

अपील संख्‍या:644/1999   

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्‍या-1413/1994 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.02.1999 के विरूद्ध)

National Insurance Company Ltd, 25/ The Mall, Kanpur Through it’s Senior Divisional Manager

                                                   .....Appellant

Versus

M/S Ismail Tailors 417, Main Road Harjindar Nagar, Kanpur Through Sole Proprieter Mohd. Ismail

                                                           ………….Respondent

    1. मा0 श्री सुशील कुमार,                सदस्‍य।
    2. मा0 श्री विकास सक्‍सेना,              सदस्‍य।

उपस्थिति :

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित-            श्री नीरज पालीवाल    

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित-         कोई नहीं।

दिनांक : 19-03-2021

मा0 श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य द्वारा उदघोषित निर्णय

  1. .    जिला उपभोक्‍ता मंच, कानपुर नगर के समक्ष प्रस्‍तुत किये गये परिवाद संख्‍या-1413/1994 मै0 इस्‍माइल टेलर्स बनाम नेशनल इंश्‍योरेंस कम्‍पनी लिमिटेड में पारित निर्णय व आदेश दिनां‍क 12.02.1999 के विरूद्ध यह अपील प्रस्‍तुत की गयी है। जिला उपभोक्‍ता मंच ने अपील स्‍वीकार करते हुए निम्‍नलिखित आदेश पारित किया गया है:-

       

  •     

     विपक्षी सम्‍पूर्ण राशि का परिवादी के नाम बैंक-ड्राफ्ट बनवाकर फोरम में जमा करे जहां से परिवादी उसे प्रेषित कर सकेंगे।‘’

     2.   इस निर्णय/आदेश के विरूद्ध बीमा कम्‍पनी द्वारा अपील इन आधारों  पर प्रस्‍तुत की गयी है कि जिला उपभोक्‍ता मंच ने फायर ब्रिगेड द्वारा आंकलित की गयी रकम के अनुसार क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है। जबकि परिवादी द्वारा अंतिम रूप से बीमा राशि प्राप्‍त कर ली गयी थी।

     3.    केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता को सुना। प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश का अवलोकन किया।

     4.     जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिला उपभोक्‍ता ने अपना निर्णय अग्निशमन दस्‍ते की रिपोर्ट पर आधारित किया है। अग्निशमन दस्‍ते ने अपनी रिपोर्ट में अंकन 1,50,000 रूपये का आंकलन किया है। इस राशि पर 10 प्रतिशत की कमी करते हुए 1,35,000 रूपये नुकसान माना गया और बीमा कम्‍पनी द्वारा जो राशि पूर्व में अदा की जा चुकी है। उसको हटाते हुए अंकन 81,554/- रूपये अदा करने का आदेश दिया गया है। अग्निशमन दस्‍ते की रिपोर्ट परिवादी तथा बीमा कम्‍पनी के मध्‍य निष्‍पादित अनुबंध को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करती। यह रिपोर्ट केवल इस उददेश्‍य से तैयार की जाती है कि किसी विशेष माह या वर्ष में अग्नि से होने वाली क्षति की रिपोर्ट अग्निशमन कार्यालय में रखा जाये।

     5.     दस्‍तावेज सं0 45 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बीमा कम्‍पनी द्वारा अंकन 38,366/- रूपये बीमा क्‍लेम परिवादी को प्रदान किया गया है। परिवादी द्वारा इस राशि का चेक प्राप्‍त कर लिया गया है। चेक प्राप्‍त करते समय कोई आपत्ति नहीं की गयी है। इसी प्रकार दस्‍तावेज सं0 52 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दूसरे मद में अंकन 15,080/- रूपये का चेक प्राप्‍त कर लिया गया है और चेक प्राप्ति के समय कोई आपत्ति नहीं की गयी है। यह राशि परिवादी द्वारा प्राप्‍त कर ली गयी है। परिवाद पत्र में यह उल्‍लेख नहीं है कि किसी प्रताड़ना, दबाव या प्रलोभन के कारण परिवादी द्वारा यह राशि स्‍वीकार की गयी है। अत: जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय विधिसम्‍मत नहीं है। अपास्‍त होने योग्य है।        

आदेश

             अपील स्‍वीकार की जाती है।  

अपील में पक्षकार अपना वाद व्‍यय स्‍वयं वहन करेंगें।

    

(विकास सक्‍सेना)                                   (सुशील कुमार)

    सदस्‍य                                           सदस्‍य

संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट नं0-2      
 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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