(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1839/2009
नित्यानन्द जोशी पुत्र श्री पी.डी. जोशी
बनाम
मैसर्स आईडिया मोबाइल कम्यूनिकेशन लि0 तथा दो अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 28.03.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-104/2006, नित्यानन्द जोशी बनाम मैसर्स आईडिया मोबाईल कम्यूनिकेशन लि0 तथा दो अन्य में विद्वान जिला आयोग, सहारनपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.09.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता की मृत्यु होने के कारण कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी, परन्तु अपीलार्थी की ओर से अपीलार्थी स्वंय या उनके नवीन अधिवक्ता कोई भी उपस्थत नहीं है और प्रत्यर्थीगण की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर स्वीकार किया है कि टेलीफोन नम्बर 9868066986 पर कॉल की यूनिट को संशोधित किया जाय। तत्पश्चात परिवादी को संशोधित बिल प्रेषित किया
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जाय, जिसका बिल परिवादी द्वारा 15 दिन के अंदर जमा किया जाएगा।
3. इस निर्णय/आदेश को स्वंय परिवादी द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि विद्वान जिला आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का कोई आदेश नहीं दिया गया, इसलिए क्षतिपूर्ति का आदेश भी पारित किया जाना चाहिए।
4. विद्वान जिला आयोग ने परिवादी द्वारा किये गये कथनों को पुष्ट मानते हुए संशोधित बिल जारी करने का आदेश दिया है। परिवाद खर्च के रूप में अंकन 2,000/-रू0 अदा करने करे लिए भी आदेश दिया है। इसी प्रकार सेवा में कमी की मद में अंकन 10,000/-रू0 का हर्जा भी अधिरोपित किया है। अत: जिस अनुतोष की मांग की गयी थी, वह अनुतोष यद्यपि पूर्णतया: में नहीं, अतिपु जो देय था, स्वीकार किया गया है, इसलिए निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
5. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3