परिवाद संख्या 118 /2016
राजेन्द्र सिह पुत्र श्री हरीशंकर निवासी ग्राम विरौला तहसील खैर जिला अलीगढ
बनाम
- मैं. उर्मिला आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज बजरिये प्रबंधक डा. राजीव निवासी रामघाट रोड अतरौली तहसील अतरौली जिला अलीगढ।
- शाखा प्रबंधक एस.बी.आई.(ए.डी.बी.) कृषि विकास शाखा,खैर, अलीगढ
उपस्थिति
श्री हसनैन कुरैशी, अध्यक्ष
श्री आलोक उपाध्याय, सदस्य
निर्णय
1.परिवादी ने विपक्षी से 296 बोरा आलू की कीमत 383956/रु भुगतान कराने हेतु परिवाद दायर किया है।
2.. संक्षेप में परिवादी का कथन है कि परिवादी ने मोटा आलू 75 बोरा-710/, मिक्स आलू 93 बोरा-1786/, गुल्ला आलू बीज 128 बोरा- 1286/ कुल 296 बोरा आलू विपक्षी कोल्ड स्टोर में रखा था। जिसे बीज में बेचने के लिये निकालना चाहा जो विपक्षी कोल्ड स्टोर मलिक टालते रहे और दि. 20.12.2015 को आलू सड जाने के कारण बाहर फेक देने की बात कही तब सम्बन्धित अधिकारियो से मौखिक शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तब वाद दायर किया।
3. विपक्षी सं.1 ने अपने प्रतिवाद पत्र में कथन किया है कि वह ना किसी कोल्ड स्टोर फर्म का मलिक है और ना प्रबन्धक संचालक और ना भागीदार है।
4. विपक्षी सं.2 ने अपने प्रतिवाद पत्र में कथन किया है कि वादी को दि.15.1.2015 को किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 134000/ ऋण दिया था और दि.30.10.2018 तक वादी पर कुल 131213/ बकाया है। वादी का खाता सं. 34604244906 है ।
5. पक्षकारो ने अपने-अपने केस के समर्थन में शपथ पत्र एवं प्रलेख दाखिल किये है।
6. पक्षकारो की ओर से तर्क सुने गये तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
7. प्रथम प्रश्न यह निहित है क्या वादी विपक्षी से कोई धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है?
10. परिवादी ने 296 बोरा आलू कीमती रु.383956/ विपक्षी कोल्ड स्टोर में भण्डार करने का कथन किया है जिसका विपक्षी की और से मात्र डा. राजीव को प्रबन्धक न होने के सिवाय खण्डन नहीं किया गया है। विपक्षी कोल्ड स्टोर अस्तित्व में है जिसमे आलू का भण्डार किया गया है जिनकी वापिसी न किये जाने पर वादी विपक्षी कोल्ड स्टोर से कीमत पाने का अधिकारी है जो रु. 383956/ है । वादी के विरुद्ध विपक्षी सं.2 बैक के धनराशि देय है जिसका आलू की कीमत से पहले भुगतान होना है और शेष धनराशि वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।
11.प्रश्न परिवादी के पक्ष में तदनुसार निर्णीत किया जाता है।
12. विपक्षी सं.1 को आदेशित किया जाता है कि वह एक माह के अन्दर परिवादी को आलू की कीमत रु 383956/ मय 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वाद दायर करने के दिनांक से भुगतान किये जाने की तिथि तक ब्याज सहित धनराशि में से पहले विपक्षी सं.2 बैक को देय धनराशि का भुगतान करे और शेष धनराशि यदि कोई हो तो उसे परिवादी को भुगतान करे। अन्यथा आदेश का अनुपालन न किये जाने की दशा में उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के अंर्तगत कारावास अथवा अर्थदंड से दण्डित किया जा सकता है।
13. परिवाद में यदि कोई प्रार्थना पत्र लम्बित है तब निर्णय के अनुसार निस्तारित किया जाता है।
14. निर्णय की प्रति पक्षकारो को निशुल्क प्राप्त करायी जाये और आयोग की वेबसाइट पर पक्षकारो के अवलोकनार्थ निर्णय को तुरंत पलोड किया जाये।
15. पत्रावली को निर्णय की प्रति सहित अभिलेखागार भेजा जाये।