राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-306/2019
(जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम लखनऊ द्धारा परिवाद सं0-88/2018 में पारित आदेश दिनांक 23.7.2018 के विरूद्ध)
जे0एन0 पाण्डेय, (चेयरमैन) सेन्ट्रल वुमेन्स कालेज ऑफ एजुकेशन माइनॉरिटी इन्स्ट्रीट्यूशन, सेक्टर-8, रजनी शारदा नगर, योजना, लखनऊ उ0प्र0-226002
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
मैसर्स एच0सी0एल0 सर्विस लि0, 08 ए, अपोजिट दुवा का घर, महानगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा प्रबन्धक।
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री एस0के0 शुक्ला
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 12.5.2022
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादी जे0एन0 पाण्डेय द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-88/2018 में पारित आदेश दिनांक 23.7.2018 के विरूद्ध योजित की गई है, जिसके द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद, परिवादी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया है।
प्रस्तुत अपील में इंगित त्रुटियों का निवारण कार्यालय आख्या के अनुसार किया जा चुका है तद्नुसार अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0के0 शुक्ला को सुना तथा प्रश्नगत आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
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अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वास्तव में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा विपक्षी को नोटिस प्रेषित की गई है, जिसमें शिकायत/परिवाद की तिथि की सुनवाई दिनांक 23.7.2018 सुनिश्चित की गई जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उपरोक्त प्रेषित नोटिस की छायाप्रति प्रस्तुत अपील के संलग्नक-3 के रूप में पृष्ठ सं0-13 पर उपलब्ध है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील को लम्बित रखने का कोई उद्देश्य नहीं है, अत्एव अपील स्वीकार करते हुए विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-88/2018 जे0के0 पाण्डेय बनाम मै0 एच0सी0एल0 सर्विस लिमिटेड में पारित आदेश दिनांक 23.7.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-88/2018 को परिवाद के पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासम्भव 01 वर्ष की अवधि में करना सुनिश्चित करें।
अपीलार्थी जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम लखनऊ के समक्ष दिनांक 06.7.2022 को उपस्थित होंगे, तदोपरांत जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा विधि के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि की सूचना विपक्षी को प्रेषित की जावेगी।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-1