(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2686/2012
आशा राम पुत्र विश्वनाथ बनाम मैसर्स गुरूदेव ट्रेडर्स तथा दो अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 03.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. प्रस्तुत अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. श्रीवास्तव तथा प्रत्यर्थी सं0-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री अदील अहमद तथा प्रत्यर्थी सं0-3 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एस. रावत उपस्थित हैं।
2. प्रत्यर्थी सं0-1 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि विद्वान जिला आयोग, बांदा द्वारा परिवाद संख्या-109/2006 में अंकन 63,500/-रू0 वापस लौटाने का आदेश पारित किया है। उभय पक्ष सहमत हैं कि अंकन 45,000/-रू0 पर विवाद का निस्तारण किया जाए। इस राशि को लेने के लिए परिवादी स्वंय उपस्थित हैं, जिनका नाम श्री आशा राम है, जिनकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री एस.के. श्रीवास्तव द्वारा की गई है।
3. अत: सहमति के आधार पर यह अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
4. पक्षकारों के मध्य जो सहमति मौखिक रूप से बनी है, उसी के अनुसार अंकन 45,000/-रू0 की राशि परिवादी को देय होगी।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को वापस की जाए ताकि उपरोक्त राशि का भुगतान परिवादी को किया जा सके।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2
(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1394/2012
मैसर्स गुरूदेव ट्रेडर्स बनाम आशा राम पुत्र विश्वनाथ तथा दो अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 03.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. प्रस्तुत अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आदिल अहमद तथा प्रत्यर्थी सं0-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. श्रीवास्तव तथा प्रत्यर्थी सं0-3 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एस. रावत उपस्थित हैं।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि विद्वान जिला आयोग, बांदा द्वारा परिवाद संख्या-109/2006 में अंकन 63,500/-रू0 वापस लौटाने का आदेश पारित किया है। उभय पक्ष सहमत हैं कि अंकन 45,000/-रू0 पर विवाद का निस्तारण किया जाए। इस राशि को लेने के लिए परिवादी स्वंय उपस्थित हैं, जिनका नाम श्री आशा राम है, जिनकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री एस.के. श्रीवास्तव द्वारा की गई है।
3. अत: सहमति के आधार पर यह अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
4. पक्षकारों के मध्य जो सहमति मौखिक रूप से बनी है, उसी के अनुसार अंकन 45,000/-रू0 की राशि परिवादी को देय होगी।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को वापस की जाए ताकि उपरोक्त राशि का भुगतान परिवादी को किया जा सके।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2