राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील सं0- 877/2018
Ford India Private Limited Having its Registered Office at S.P. Koil Post, Chengalpattu, Chennai-603204 Through its Authorised Representative.
…….Appellant
Versus
M/s Goel Paints and Tiles Shoppe Shop No. G-104, Sector-9, Noida, District Gautambuddh Nagar, Uttar Pradesh Through its Partner Mr. Pankaj Goel and 02 Others.
……….Respondents
समक्ष:-
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री अंग्रेज नाथ शुक्ला,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक:- 16.12.2022
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0- 184/2017 मैसर्स गोयल पेंट्स एण्ड टाइल्स शाप बनाम फोर्ड इंडिया प्रा0लि0 व 02 अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, गौतमबुद्ध नगर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दि0 23.03.2018 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. जिला उपभोक्ता आयोग ने चलते-चलते गाड़ी बन्द हो जाने की शिकायत पर वाहन के कुल मूल्य 12,15,792/-रू0 मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वापस लौटाने का आदेश दिया है।
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3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अंग्रेज नाथ शुक्ला को सुना। प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक परिशीलन किया। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि सम्पूर्ण वाहन के सम्बन्ध में दिया गया आदेश विधि विरुद्ध है। यदि इंजन में खराबी बतायी गई है तो इंजन परिवर्तित किया जा सकता है। सम्पूर्ण वाहन की कीमत को वापस लौटाने का आदेश विधिसम्मत नहीं है। यह पीठ भी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत है, क्योंकि वाहन का इंजन बदलने मात्र से उपभोक्ता की जो शिकायत है वह दूर की जा सकती है। इसलिए उक्त धनराशि को वापस लौटाने के बजाय प्रश्नगत वाहन का इंजन बदलकर नया इंजन गाड़ी में स्थापित करने का आदेश देना उचित होगा। तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।
आदेश
5. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि वाहन का सम्पूर्ण मूल्य वापस लौटाने के स्थान पर अपीलार्थी द्वारा वाहन का नया इंजन गाड़ी में स्थापित करने के पश्चात चालू हालत में गाड़ी प्रत्यर्थी सं0- 1/परिवादी को निर्णय एवं आदेश पारित होने के 01 माह के अन्दर उपलब्ध करायी जाए। शेष निर्णय व आदेश अपास्त किया जाता है।
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इस निर्णय की एक प्रतिलिपि कार्यालय द्वारा प्रत्यर्थी सं0- 1/परिवादी को परिवाद पत्र में दिए गए पते पर प्रेषित की जाए।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे
अपील में धारा 15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित इस निर्णय एवं आदेश के अनुसार जिला उपभोक्ता आयोग को निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 2