राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
परिवाद संख्या-385/2016
(मौखिक)
संजय कुमार पुत्र श्री एस0सी0 बाजपेयी उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी-227/31, अस्तवल, यहिया गंज, लखनऊ-226003
........................परिवादी
बनाम
1. मै0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 (ए कम्पनी इनकार्पोरेटेड अण्डर द कम्पनीज एक्ट, 1956), रजिस्टर्ड आफिस 202-202, द्वितीय तल, प्लाट नं0 3, स्प्लेन्डर फोरम, जिला सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली-110025, द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर
2. मार्केटिंग मैनेजर, मै0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 (ए कम्पनी इनकार्पोरेटेड अण्डर द कम्पनीज एक्ट, 1956), कार्पोरेट आफिस द्वितीय तल, एल्डिको कार्पोरेट चैम्बर-1, विभूति खण्ड, (अपोजिट मण्डी परिषद), गोमती नगर, लखनऊ-226010
...................विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
परिवादी की ओर से उपस्थित : श्री संजय कुमार, स्वयं एवं श्री राम
कुमार वर्मा, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षीगण की ओर से उपस्थित : श्री विकास अग्रवाल, विद्वान
अधिवक्ता एवं श्री घनश्याम मिश्रा,
वरिष्ठ डी0जी0एम0, मार्केटिंग।
दिनांक: 20.09.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार वर्मा उपस्थित हैं। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल उपस्थित हैं। परिवादी श्री संजय कुमार और विपक्षीगण के प्रतिनिधि श्री घनश्याम मिश्रा, वरिष्ठ डी0जी0एम0, मार्केटिंग भी उपस्थित हैं।
उभय पक्ष को सुना गया।
दिनांक 27.07.2021 को प्रस्तुत परिवाद में निम्न आदेश पारित किया गया था:-
-2-
''वाद पुकारा गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तृत रूप से सुना। परिवाद में पूर्व में पारित आदेशों का परिशीलन किया तथा अंतत: प्रस्तुत परिवाद को अधिवक्तागण की सहमति से प्रथम 10 वादों की सूची में दिनांक 03.9.2021 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जावे।
अधिवक्ता द्व्य की सहमति से परिवादी, विपक्षी के कार्यालय में दिनांक 09.8.2021 को पूर्वान्ह 11 बजे उपस्थित होंगे। विपक्षी कम्पनी के सीनियर मैनेजर/प्रोजेक्ट मैनेजर परिवादी को विपक्षी द्वारा आवंटित प्लॉट का मुआयना करायेंगे तथा रजिस्ट्री की देय धनराशि से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं मूल्य से अवगत करायेंगे ताकि परिवादी उक्त सम्बन्ध में ई-रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ई-रजिस्ट्रेशन टिकट की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूर्ण कर सके, तदोपरांत विपक्षी द्वारा परिवादी के पक्ष में रजिस्ट्री की प्रक्रिया एक सप्ताह की अवधि में पूर्ण की जावेगी।''
उक्त आदेश के अनुपालन में पक्षकारों द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपेक्षित प्राप्त/देय धनराशि से सम्बन्धित गणना चार्ट प्रस्तुत किया गया।
यद्यपि विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गणना चार्ट के माध्यम से परिवादी द्वारा विपक्षीगण को देय धनराशि कुल 5,95,000/-रू0 बताया, जो कि विपक्षीगण कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री घनश्याम मिश्रा, वरिष्ठ डी0जी0एम0, मार्केटिंग की उपस्थिति में स्पष्टत: व्यक्त किया गया, जबकि परिवादी श्री संजय कुमार जो अपने विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार वर्मा के साथ उपस्थित हैं, जिनके द्वारा उपरोक्त देय धनराशि 5,95,000/-रू0 को अधिक बताते हुए यह कथन किया गया कि वास्तव में उनके द्वारा विपक्षीगण कम्पनी को देय धनराशि लगभग 4,50,000/-रू0 है।
इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के प्रतिनिधि/पक्षकार की उपस्थिति में परिवाद को अन्तिम रूप से निर्णीत करने हेतु पक्षकारों की सहमति से उपरोक्त गणना चार्ट का परिशीलन किया तथा पक्षकारों/अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में अन्तिम रूप से पक्षकारगण की स्वीकृति से प्रस्तुत परिवाद निम्न आदेश के साथ निर्णीत किया जाता है:-
-3-
- परिवादी श्री संजय कुमार पुत्र श्री एस0सी0 बाजपेयी कुल धनराशि 5,00,000/-रू0 (पॉंच लाख रूपया मात्र) 01 सप्ताह की अवधि में अर्थात् दिनांक 28.09.2021 से पूर्व चेक के माध्यम से विपक्षीगण कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री घनश्याम मिश्रा, वरिष्ठ डी0जी0एम0, मार्केटिंग को प्राप्त करायेंगे, जो उपरोक्त धनराशि की प्राप्ति से सम्बन्धित प्राप्ति रसीद परिवादी को धनराशि की देय तिथि की उपलब्ध करायेंगे, साथ ही विपक्षीगण कम्पनी द्वारा परिवादी को भूखण्ड संख्या-883, एल्डिको सिटी, आई0आई0एम0 रोड, लखनऊ का कब्जा विधिवत प्राप्त कराया जायेगा।
- पक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त वर्णित भूखण्ड संख्या-883, एल्डिको सिटी, आई0आई0एम0 रोड, लखनऊ की रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 30.09.2021 से पूर्व करायेंगे, जिस सम्बन्ध में परिवादी द्वारा ई-टिकट की छाया प्रतिलिपि विपक्षीगण कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री घनश्याम मिश्रा, वरिष्ठ डी0जी0एम0, मार्केटिंग को दिनांक 28.09.2021 से पूर्व प्राप्त करायी जायेगी, जो कि परिवादी के पक्ष में रजिस्टर्ड सेल डीड उपरोक्त वर्णित तिथि अर्थात् दिनांक 30.09.2021 से पूर्व सम्पादित करायेंगे तथा भूखण्ड का वास्तविक कब्जा भी परिवादी को प्राप्त करायेंगे।
पक्षकारों के अधिवक्ता द्व्य एवं पक्षकारों (परिवादी एवं विपक्षीगण कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री घनश्याम मिश्रा, वरिष्ठ डी0जी0एम0, मार्केटिंग) की संस्तुति एवं सहमति से उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद अन्तिम रूप से निर्णीत किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1