UPENDRA SHARMA filed a consumer case on 22 Jul 2014 against M/S CHINKARA CENTEEN in the Jaipur-I Consumer Court. The case no is CC/771/2013 and the judgment uploaded on 06 Jul 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर प्रथम, जयपुर
समक्ष: श्री राकेश कुमार माथुर - अध्यक्ष
श्रीमती सीमा शर्मा - सदस्य
श्री ओमप्रकाश राजौरिया - सदस्य
परिवाद सॅंख्या: 771/2013
उपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा, उम्र 52 वर्ष, निवासी 137 ए - शक्ति नगर, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर Û
परिवादी
ं बनाम
1. मैसर्स चिंकारा कैंटीन, स्टेशन रोड़, बनीपार्क, जयपुर जरिए मैनेजर Û
2. मैसर्स बालाजी इलेक्ट्रोनिक्स, प्लाॅट नंबर ए-2, इन्द्रा काॅलोनी, पानीपेच सर्किल, जयपुर 302016 जरिए प्रोपराईटर/ पार्टनर
3. मैसर्स कोयरफोम इण्डिया प्रा0 लि0, 146 मथुरा रोड़, फरीदाबाद -121003/हरियाणा/ जरिए निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी Û
विपक्षी
अधिवक्तागण:-
श्री डी.पी.शर्मा - परिवादी
परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक: 10.06.13
आदेश दिनांक: 12.05.2015
परिवाद में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने विपक्षी सॅंख्या 3 द्वारा निर्मित दो गद्दे कोरफोम चैम्पियन राशि 6579/- रूपए 26 पैसे के जरिए बिल नंबर 248904 दिनंाक 11.03.2011 को विपक्षी सॅंख्या 1 से क्रय किए थे । विपक्षी सॅंख्या 2 विपक्षी सॅंख्या 3 का जयपुर स्थित डीलर है जिसके द्वारा विपक्षी सॅंख्या 1 को माल की सप्लाई की जाती है । परिवादी का कथन है कि पांच वर्ष की गांरटी दी गई थी परन्तु दोनों गद्दों में करीब डेढ
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वर्ष उपरांत ही निर्माण दोष आने के कारण डिफेक्ट आ गया जिसकी सूचना विपक्षी सॅंख्या 1 को दिनांक 11.03.2013 को दी गई थी । विपक्षी सॅंख्या 1 ने विपक्षी सॅंख्या 2 को गद्दे वापिस करने हेतु लिख दिया था और परिवादी को पत्र दिनांक 23.05.2012/23.05.2013 से सूचित कर दिया था। परिवादी ने दिनांक 21.05.2013 को अधिवक्ता के जरिए नोटिस भिजवाया था परन्तु फिर भी विपक्षीगण ने परिवादी की शिकायत का निपटारा नहीं किया । परिवादी ने गद्दों का मूल्य 6579/- रूपए 26 पैसे दिनांक 11.03.3013 से 12 प्रतिशत ब्याज सहित, मानिसक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 50,000/- रूपए, परिवाद खर्चा 10,000/- रूपए दिलवाए जाने का निवेदन किया है ।
विपक्षीगण की ओर से परिवाद का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है ।
मंच द्वारा परिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।
परिवादी की ओर से परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, गद्दे विपक्षी सॅंख्या 1 के यहां से खरीदने का बिल दिनांकित 11.03.2011, वारंटी की शर्तो की काॅपी, 23 मई 2013 का विपक्षी के पत्र की फोटोकाॅपी, 11.03.2013 का परिवादी के पत्र की फोटोकाॅपी, परिवादी द्वारा भेजे गए नोटिस की काॅपी दिनांकित 20 मई 2013 की पेश की है ।
परिवाद के कथन व प्रस्तुत साक्ष्य का विपक्षीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में इन पर अविश्वास किए जाने का मंच के समक्ष कोई आधार नहीं हेै ।
परिवाद एवं प्रस्तुत साक्ष्य से परिवादी यह साबित कर सका है कि उसने जो गद्दे विपक्षी सॅंख्या 3 के निर्मित विपक्षी सॅंख्या 1 से क्रय किए थे वह वांरटी अवधि में खराब हो गए और
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परिवादी द्वारा शिकायत करने पर उनको बदल कर नहीं दिया गया ना ही उनका मूल्य वापिस किया गया और इस प्रकार विपक्षीगण ने सेवादोष कारित किया है । विपक्षीगण के कृत्य से परिवादी को मानसिक संताप होना स्वभाविक है जिसके लिए वह मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है ।
अत: इस समस्त विवेचन के आधार पर परिवादी का यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि विपक्षीगण संयुक्त व अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होते हुए आज से एक माह की अवधि मंे परिवादी को गद्दो का मूल्य 6579/- रूपए 26 पैसे अक्षरे छ: हजार पाॅंच सौ उन्यासी रूपए छब्बीस पैसे दिनंाक 11.03.2011 से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर सहित वापिस अदा करेंगे तथा परिवादी प्रश्नगत गद्दे विपक्षीगण को वापिस लौटाएगा । इसके अलावा परिवादी को कारित मानसिक संताप व आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 5,000/- रूपए अक्षरे पांच हजार रूपए एवं परिवाद व्यय 1500/- रूपए अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपए अदा करेेेंगे। आदेश की पालना आज से एक माह की अवधि में कर दी जावे अन्यथा परिवादी उक्त क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय की राशि पर भी आदेश दिनांक से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा । परिवादी का अन्य अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 12.05.2015 को लिखाकर सुनाया गया।
( ओ.पी.राजौरिया ) (श्रीमती सीमा शर्मा) (राकेश कुमार माथुर)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
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