राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1420/2023
प्रेम प्रकाश पुत्र श्री गुरूदत्त, निवासी डी-3/420, विशाल खण्ड-3, थाना गोमती नगर, लखनऊ।
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
मैसर्स भारतीय एयरटेल, इण्डिया एण्ड साउथ एशिया द्वारा सी0ई0ओ0, एयरटेल सेंटर, प्लॉट नं0-16, उद्योग विहार, फेस-04, गोरेगॉव-122015 आदि।
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री सहर्ष श्रीवास्तव
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 28.8.2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/ प्रेम प्रकाश द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-115/2016 में पारित आदेश दिनांक 19.5.2023 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्त किया गया है। अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्ता के कथनानुसार परिवादी के पिछले अधिवक्ता द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष लम्बित वाद की स्थिति के सम्बन्ध में परिवादी को कोई जानकारी/सूचना उपलब्ध नहीं करायी, जिसके कारण परिवादी जिला
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उपभोक्ता आयोग के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सका। अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गई है।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/परिवादी को एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार एवं टिप्पणी किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-115/2016 में पारित आदेश दिनांक 19.5.2023 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-115/2016 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से 06 माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 18.9.2023 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
इस आदेश की प्राप्ति से प्रत्यर्थी/विपक्षीगण के अधिवक्ता को इस आदेश की सूचना दो सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त करायी जावे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1