(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1225/2004
विबुधेन्द्र कुमार मिश्र बनाम मेसर्स आटो सेल्स पैडलेगंज व अन्य
दिनांक : 20.03.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-63/2001, विबुधेन्द्र कुमार मिश्रा बनाम दिनेश कुमार राय में विद्वान जिला आयोग, गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.06.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वयं प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता मंच ने उपभोक्ता विवाद न मानते हुए परिवाद खारिज कर दिया है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि प्रश्नगत आटो थाने में बंद है, जिसे उन्मोचित कराने के लिए न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, जो खारिज कर दिया गया तथा इस रिक्शे को अभी भी थाने से मुक्त नहीं कराया गया, इसलिए इसकी मरम्मत संभव नहीं है न ही इस रिक्शे के संबंध में कोई अन्य आदेश पारित किया जा सकता है चूंकि प्रश्नगत रिक्शा किसी अपराध में थाने में बन्द है, संबंधित रिक्शा ए0आर0टी0ओ0 द्वारा चालान कर थाने में रखा गया है। अत: ए0आर0टी0ओ0 के चालान के बाद थाने में रखे जाने के कारण जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा कोई निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं था। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3