(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2293/2008
नेशनल इं0कं0लि0 बनाम मै0 आशियाना ट्रेडर्स
दिनांक : 13.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-293/2001, मै0 आशियाना ट्रेडर्स बनाम नेशनल इं0कं0लि0 में विद्वान जिला आयोग, (प्रथम) लखनऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.11.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री एस0पी0 सिंह को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमित विक्रम वाहन सं0 यूपी 41 टी 0439 दिनांक 01.06.1999 को क्रय किया गया था। बीमित अवधि के दौरान वाहन दुर्घटनागस्त हो गया, जिसकी मरम्मत में खर्च राशि की मांग की गयी, परंतु बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम अदा नहीं किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने इस्टीमेट के आधार पर 22,450/-रू0 पर 10 प्रतिशत डिप्रीसिएट काटने के बाद अवशेष धनराशि अदा करने का आदेश पारित किया है, परंतु परिवादी द्वारा केवल 13,300/-रू0 की रसीद प्रस्तुत की गयी है। अत: इस्टीमेट के आधार पर बीमा क्लेम अदा करना उचित नहीं है। इस्टीमेट के बाद वास्तविक खर्च धनराशि मय रसीद साबित करना आवश्यक है, चूंकि अंकन 13,300/-रू0 की रसीद प्रस्तुत की गयी है। अत: क्षति की राशि इसी सीमा तक निर्धारित किया जाना चाहिए एवं ब्याज दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत किया जाना न्यायोचित है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश मे अपीलार्थी 22,450 मे से 10 प्रतिशत डिप्रीशिएशन काटने के स्थान पर केवल 13,300/-रू0 की राशि परिवादी को अदा करे, साथ ही ब्याज 12 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की दर से अदा किया जाये। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2