राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
निष्पादन वाद संख्या-11/2017
(मौखिक)
1. श्रीमती विभा पाण्डेय पत्नी रमाकान्त पाण्डेय, निवासी-8/201, न्यू मिल्हार, सहारा स्ट्रीट, जानकीपुरम् लखनऊ, वर्तमान पता- 102, ईडेन पार्क आपर्टमेन्ट, कंचन बिहारी मार्ग, कल्याणपुर, लखनऊ उ0प्र0 226022 ।
2. रमाकान्त पाण्डेय पुत्र दूध नाथ पाण्डेय, निवासी 8/201, न्यू मिल्हार, सहारा स्ट्रीट, जानकीपुरम् लखनऊ।
........................डिक्रीदार
बनाम
1. मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रस्टैक्चर लि0, रजि0 आफिस, 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गॉंधी मार्ग, न्यू दिल्ली।
2. अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रस्टैक्चर लि0, प्रथम तल, वाई0एम0सी0ए0 कैम्पस 13, राम प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा मैनेजर।
...................निर्णीत ऋणी
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
डिक्रीदार की ओर से उपस्थित : श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय,
विद्वान अधिवक्ता।
निर्णीत ऋणी की ओर से उपस्थित : श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 25.03.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
डिक्रीदार की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय उपस्थित हैं। निर्णीत ऋणी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित हैं।
उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्व्य को सुना।
दिनांक 04.02.2022 को प्रस्तुत निष्पादन वाद में निम्न आदेश पारित किया गया था:-
''वाद पुकारा गया।
निष्पादनकर्ता की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय
-2-
उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित।
विपक्षी कम्पनी के विद्धान अधिवक्ता श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा परिवाद संख्या-28/2012 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14-03-2016 का अनुपालन विपक्षी कम्पनी द्वारा न किये जाने की अवस्था में प्रस्तुत निष्पादन वाद संख्या-11/2017 में पारित पूर्व के अनेकों आदेशों के अनुपालन में निष्पादनकर्ता/परिवादिनी को रू0 50,00,000/- का चेक संख्या-981531, दिनांक 04-02-2022, रू0 22,27,826/- का चेक संख्या-981532 दिनांक 04-02-2022 एवं रू0 3,00,000/- का चेक संख्या-981534 दिनांक 09-02-2022 पंजाब नेशनल बैंक, चारबाग, लखनऊ, उ0प्र0 अर्थात कुल धनराशि 75,27,826/-रू0 का चेक निष्पादनकर्ता श्रीमती विभा पाण्डेय के विद्धान अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय को प्राप्त कराया गया। उपरोक्त तीनों चेक निष्पादनकर्ता श्रीमती विभाग पाण्डेय को एक सप्ताह की अवधि में निष्पादनकर्ता के विद्धान अधिवक्ता हस्तान्तरित करेंगे तथा प्रार्थना पत्र सशपथ पत्र निष्पादनकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय के सम्मुख चार सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे जिसमें कि देय/प्राप्त धनराशि के संबंध में समस्त विवरण अंकित करते हुए इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करेंगें तदोपरान्त प्रस्तुत निष्पादन वाद में इस न्यायालय द्वारा अगली तिथि पर समस्त तथ्यों का परीक्षण करने के उपरान्त निष्पादन वाद को निस्तारित किया जावेगा।
प्रस्तुत निष्पादन वाद को पुन: सुनवाई हेतु दिनांक 25-03-2022 को सूचीबद्ध किया जावे।''
निर्विवादित रूप से निर्णीत ऋणी कम्पनी द्वारा डिक्रीदार को कुल धनराशि 75,27,826/-रू0 के चेक प्राप्त करा दिये गये हैं, जिनके परिप्रेक्ष्य में निर्णीत ऋणी के बैंक से धनराशि डिक्रीदार के खाते में प्राप्त हो गयी है, जैसा कि डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया।
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समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत निष्पादन वाद को अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1