Uttar Pradesh

StateCommission

CC/354/2018

Tarun Shukla - Complainant(s)

Versus

M/S Ansal Housing And Construction ltd. - Opp.Party(s)

Neeraj Kumar & Rishi Saxena & Lalla Chauhan & Hari Shankar

06 Dec 2022

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Complaint Case No. CC/354/2018
( Date of Filing : 11 Oct 2018 )
 
1. Tarun Shukla
Meerut
...........Complainant(s)
Versus
1. M/S Ansal Housing And Construction ltd.
Ghaziabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 06 Dec 2022
Final Order / Judgement

                                                                                                                                                       (मौखिक)

 

परिवाद संख्‍या– 354/2018

तरूण शुक्‍ला बनाम  मै0 अंसल हाउसिंग एण्‍ड कंस्‍ट्रक्‍शन लि0 व अन्‍य

दिनांक- 06.12.2022

      

       माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उद्घोषित

 निर्णय

     पुकार की गयी। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री रिषी सक्‍सेना के कनिष्‍ठ अधिवक्‍ता श्री हरि शंकर उपस्थित हुए। विपक्षीगण मैसर्स अंसल हाउसिंग एण्‍ड कंस्‍ट्रक्‍शन लि0 की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्रीमती सुचिता सिंह उपस्थित हुयीं। उभय-पक्ष के विद्वान अधिवक्‍ताद्व्‍य के तर्क को सुनने के उपरान्‍त यह तथ्‍य स्‍पष्‍ट रूप से पाये गये कि परिवादी द्वारा एक 3- BHK फ्लैट संख्‍या– 804, 8th floor लोटस टावर, अंसल टाउन फेस-3 मोदीपुरम मेरठ में बुक कराया गया जिस सम्‍बन्‍ध में परिवादी द्वारा विपक्षी कम्‍पनी को सम्‍पूर्ण देय धनराशि वर्ष 2012- 2015 के मध्‍य प्राप्‍त करायी गयी तदोपरान्‍त विपक्षी कम्‍पनी द्वारा परिवादी के पक्ष में सेलडीड/पंजीकरण की प्रक्रिया दिनांक- 22-07-2015 को पूर्ण की गयी। परन्‍तु अत्‍यन्‍त आश्‍चर्य का विषय है कि सेलडीड/पंजीकरण की प्रक्रिया परिवादी के पक्ष में निष्‍पादित किये जाने के उपरान्‍त भी परिवादी को उपरोक्‍त आवंटित फ्लैट का वास्‍तविक कब्‍जा विपक्षी कम्‍पनी द्वारा प्रदान नहीं कराया गया जिस सम्‍बन्‍ध में परिवादी लगभग 4 वर्ष तक प्रतीक्षा करता रहा। अन्‍तोगत्‍वा प्रस्‍तुत परिवाद इस न्‍यायालय के समक्ष माह जनवरी 2019 में योजित किया जो लगभग 04 वर्षों से लम्बित है।

  

 

2

   उभय-पक्ष के विद्वान अधिवक्‍ताद्व्‍य को सुनने के उपरान्‍त एवं ऊपर उल्लिखित तथ्‍यों को दृष्टिगत रखते हुए न्‍यायहित में प्रस्‍तुत परिवाद को अंतिम रूप से निर्णीत किया जाता है तथा विपक्षीगण अंसल

हाउसिंग एण्‍ड कंस्‍ट्रक्‍शन लि0 को आदेशित किया जाता है कि वे अविलम्‍ब परिवादी को बिना किसी रूकावट के 02 सप्‍ताह में आवंटित फ्लैट का वास्‍तविक कब्‍जा प्रदान करें। यदि विपक्षीगण द्वारा इस न्‍यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्‍लंघन किया जावेगा तब उस स्थिति में परिवादी विविध प्रार्थना पत्र इस न्‍यायालय में प्रस्‍तुत कर सकता है तदनुसार प्रस्‍तुत परिवाद अंतिम रूप से निस्‍तारित किया जाता है।

                               

               (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

                                              अध्‍यक्ष

 

      कृष्‍णा–आशु0

      कोर्ट नं0 1

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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