राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1577/2024
श्रीमती अनुश्री रस्तोगी पत्नी श्री सुधांशु रस्तोगी
बनाम
मैसर्स अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड आदि।
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 21.10.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/ परिवादिनी श्रीमती अनुश्री रस्तोगी द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद वाद सं0-805/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.7.2024 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद को परिवादिनी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में निरस्त किया गया है। यह भी कथन किया गया कि उपरोक्त तिथि दिनांक 11.7.2024 को अपरिहार्य कारणों से अपीलार्थी/परिवादिनी के अधिवक्ता न्यायालय के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सके जिस हेतु अपीलार्थी/परिवादिनी को दण्डित न किया जावे अन्यथा अपीलार्थी/परिवादिनी को घोर कष्ट होगा।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/परिवादिनी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला
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उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद वाद सं0-805/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.7.2024 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद वाद सं0-805/2020 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विविध वाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से छ: माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादिनी द्वारा दिनांक 18.11.2024 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
इस आदेश की प्राप्ति से विपक्षीगण के अधिवक्ता को इस आदेश की सूचना दो सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी/परिवादिनी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त करायी जावे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1