Rajasthan

Kota

CC/96/2011

Sanjay vishvas - Complainant(s)

Versus

M/S Anjlika, Manager - Opp.Party(s)

Ankur jain

09 Feb 2016

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या- 96/11
संजय विश्वास पुत्र स्व. माधो विश्वास निवासी दादा बाडी, उडिया बस्ती, कोटा, जिला कोटा राजस्थान।                                     -परिवादी।
                 बनाम
01.    मै0 अंजालिका, 406- शोपिंग सेन्टर, कोटा जरिये प्रोपराइटर व प्रबंधक। 
02.    सिस्टम इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड रेफ्रिजरेशन, आथोराइज्ड सर्विस सेन्टर, 352, शोपिंग सेन्टर, कोटा जर्ये प्रोपराइटर/प्रबंधक             -विपक्षीगण
                   समक्ष    
               भगवान दास    -        अध्यक्ष       
          हेमलता भार्गव   -         सदस्य
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
1    श्री अंकुर जैन, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से ।
2    श्री हरिमोहन राजदान, अधिवक्ता, विपक्षी सं. 1 की ओर से।
3    विपक्षी सं. 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।  
                    निर्णय                     दिनांक  09.02.16 
परिवादी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उनका संक्षेप में यह दोष बताया है कि उसने विपक्षी सं. 1 से इलेक्ट्रोलेक्स कंपनी का फ्रिज 06.03.08 को नकद 13,500/- रूपये अदा करके खरीदा था जिसकी  एक वर्ष की वारंटी  व कम्प्रेशर की 5 वर्ष की वारंटी दी गई थी। 16 माह पश्चात अचानक चलते-चलते फ्रिज बंद हो गया। जिसकी शिकायत विपक्षी सं. 1 के निर्देश पर विपक्षी सं. 2 (सर्विस सेन्टर) को की गई। जिसने दिनांक 07.08.09 को अपने कर्मचारियों को भेजकर फ्रिज को चालू करवाया जिसके 1,000/- रूपये ले लिये पुनः फ्रिज में कूलिंग बंद हो गई। दिनांक 10.05.10 को उसको ठीक कराने के 750/- रूपये ले लिये। 4 दिन बाद ही फ्रिज में कूलिंग नहीं हुई, जिसकी शिकायत विपक्षीगण को की गई लेकिन उसे ठीक नहीं किया गया। उसके बाद भी शिकायत की गई लेकिन फ्रिज ठीक नहीं किया। फ्रिज में निर्माण-दोष है। निर्माण-दोष होने व उसे ठीक नहीं करने तथा वारंटी अवधि में ठीक करने के गलत चार्जेज लेने से उसे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक एवं शारीरिक पीडा हुई है।       
  विपक्षी सं.1 के जवाब का सार है कि निर्माता को पक्षकार नहीं बनाने से परिवाद चलने योग्य नहीं है परिवाद वारंटी के बाद में पेश किया है इसलिये भी चलने योग्य नहीं है। निर्माण-दोष के लिये निर्माता कंपनी ही उत्तरदायी हो सकती है, वह विक्रेता है उसका कोई दोष नहीं है। फ्रिज में कोई खराबी नहीं है। किसी विशेषज्ञ या मेकेनिक की कोई रिपोर्ट नहीं है। परिवाद झूंठा है। 
विपक्षी सं. 2 विधिवत सूचना उपस्थित नहीं हुआ। उसने रजिस्टर्ड  डाक से भेजा गया नोटिस लेने से इंकार कर दिया इसलिये उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। 
परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा फ्रिज खरीद बिल, विपक्षी सं. 2 की जोबीशीट, सर्विस चार्जेज की रसीद, विपक्षी को की गई शिकायत, विपक्षीगण को प्रेषित लीगल नोटिस, पोस्टल रसीद, ए/डी  आदि दस्तावेजात की प्रतिया प्रस्तुत की हैं ।
विपक्षी सं. 1  ने साक्ष्य में अजय शर्मा का शपथ पत्र पेश किया व अन्य कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये। 
हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।
फ्रिज में निर्माण-दोष है तो इसके लिये निर्माता ही उत्तरदायी हो सकता है, विक्रेता को उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता है। परिवादी ने निर्माता को पक्षकार ही नहीं बनाया है इसलिये इस संबंध मंे परिवाद चलने योग्य नहीं है। इसके अलावा निर्माण-दोष सिद्ध करने के लिये विशेषज्ञ/मेकेनिक की रिपोर्ट भी आवश्यक है, जो पेश नहीं की है अर्थात् आवश्यक साक्ष्य भी पेश नहीं की है। 
    जहाॅ तक वांरटी समय में सही सर्विस नहीं देने का प्रश्न है परिवादी ने वारंटी का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जो कि आवश्यक साक्ष्य थी। परिवाद में ही अंकित किया है कि 16 माह पश्चात् कूंलिग की खराबी आई थी। विपक्षी का स्पष्ट केस है कि वारंटी निकल चुकी थी, इसलिये वारंटी के पश्चात शिकायत को निःशुल्क दूर नहीं किया जा सकता है। यदि उसके चार्जेज लिये गये तो इसे सेवादोष नहीं कहा जा सकता। विपक्षी सं. 2 अधिकृत सर्विस  सेन्टर है, इसका कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि परिवादी, विपक्षीगण का सेवादोष सिद्ध करने में विफल रहा है। परिवाद खारिज होने योग्य है।  
                                 आदेष 
परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे। 
(हेमलता भार्गव)                            ( भगवान दास)  
  सदस्य                                          अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष                 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष  मंच, कोटा।                                  मंच, कोटा।                            
    निर्णय  आज दिनंाक 09.02.16 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया। 
                                     
  सदस्य                                            अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष                   जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष  मंच, कोटा।                           मंच, कोटा।

 

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