MOHAN filed a consumer case on 13 Aug 2021 against M/S ANAMIKA in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/61/2019 and the judgment uploaded on 07 Sep 2021.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 61 सन् 2019
प्रस्तुति दिनांक 03.06.2019
निर्णय दिनांक 13.08.2021
मोहन गुप्ता उम्र लगभग 47 वर्ष पुत्र वंशीधर गुप्ता निवासी मुहल्ला- एलवल, पोस्ट- सदर, थाना- कोतवाली, जनपद- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
मेसर्स अनामिका ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड (NESTLE INDIALTD.) पता- C-32/29-M-1-A Chandua Habibpura, Ratan bag Pandaya Colony, Lane-1 Near Sunbeam Annapurana School, Varanasi U.P. Phone_ 2226025 द्वारा प्रोपराईटर।
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह सिविल कोर्ट आजमगढ़ के न्यायालय परिसर में चाय-पानी की दुकान चलाकर अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। परिवादी को अपनी दुकान में कॉफी बनाने हेतु कॉफी मशीन की आवश्यकता रही, जिस पर परिवादी ने विपक्षी से सम्पर्क किया तो विपक्षी द्वारा परिवादी से मुo 21,900/- रुपए लेकर दिनांक 30.12.2018 को एककिता नेस्ले इण्डिया कम्पनी की कॉफी मशीन गारण्टी के साथ दी गयी कि यदि मशीन में एक साल के अन्दर कोई कमी आती है तो विपक्षी फ्री में बना देगी। मशीन लगाने के 10 दिन बाद ही खराब हो गयी, जिसकी सूचना बार-बार देने के बाद भी जब विपक्षी ने हीला-हवाली करते हुए सुविधा मुहैया नहीं कराया गया तो मजबूरन परिवादी उक्त मशीन मय कागज लेकर विपक्षी के पास दिनांक 27.02.2019 को पहुँचा दिया, जिस पर विपक्षी ने परिवादी को आश्वासन दिया कि जाइए दो दिन बाद आइएगा, मशीन बनकर तैयार रहेगी, किन्तु उक्त मशीन आज तक विपक्षी ने बनवाकर परिवादी को नहीं दिया। जिससे परिवादी की रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है। विपक्षी की रवैये से परेशान व मजबूर होकर जरिए अधिवक्ता कानूनी नोटिस दिया, किन्तु आज तक न तो विपक्षी ने उक्त नोटिस का जवाब दिया और न ही परिवादी की कॉफी मशीन ठीक कराकर परिवादी को वापस किया। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह परिवादी को कॉफी मशीन को ठीक कराकर परिवादी के हक में सुपुर्द कर दे अन्यथा उक्त मशीन की कीमत मुo 21,900/- रुपया व आर्थिक क्षति हेतु मुo 20,000/- रुपया एवं मानसिक कष्ट हेतु मुo 1,00,000/- रुपया तथा मुo 10,000/- रुपया वाद व्यय, कुल मुo1,51,900/- रुपया अदा करे।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 6/1 अनामिका ट्रेडिंग द्वारा जारी कॉफी मशीन के विक्रय की रसीद की छायाप्रति, कागज संख्या 6/2 अनामिका ट्रेडिंग द्वारा जारी पावती रसीद की छायाप्रति, कागज संख्या 6/3व4 कानूनी नोटिस की छायाप्रति तथा कागज संख्या 6/4 परिवादी के आई.डी. प्रूफ की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
विपक्षी द्वारा अपना कोई जवाबदावा व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः परिवाद दिनांक 05.01.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया गया।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र के कथन, शपथ पत्र व साक्ष्य अखण्डित हैं। अतः उपरोक्त स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को उक्त कॉफी मशीन को बदलकर नई कॉफी मशीन अथवा उसकी कीमत मुo 21,900/- रुपए (रु. इक्कीस हजार नौ सौ मात्र) अन्दर 30 दिन अदा करे तथा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को मानसिक कष्ट व आर्थिक क्षति के रूप में मुo 4,000/- रुपए (रु. चार हजार मात्र) वाद खर्च हेतु मुo 2,000/- रुपए (रु. दो हजार मात्र) भी अदा करे। उपरोक्त समस्त धनराशि पर अन्दर मियाद भुगतान न करने पर परिवाद दाखिला की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 09% वार्षिक ब्याज देय होगा।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 13.08.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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