Uttar Pradesh

StateCommission

CC/49/2016

Gudakesh Kumar - Complainant(s)

Versus

M/s Amrapali Priencly Estate Pvt Ltd - Opp.Party(s)

B.L. Jaiswal

12 Mar 2018

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Complaint Case No. CC/49/2016
( Date of Filing : 17 Feb 2016 )
 
1. Gudakesh Kumar
Lucknow
...........Complainant(s)
Versus
1. M/s Amrapali Priencly Estate Pvt Ltd
Noida
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN PRESIDENT
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 12 Mar 2018
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

परिवाद संख्‍या :49 /2016

सुरक्षित

1-GUDAKESH KUMAR, Aged About 38 Years, S/o Mr. Tribhuean Singh, Resident of Flat N. 2X, Hansa Apartment, 20A/1B, Broad Street, Ballygunge, Kolkata-700019.

Parmanent Resident of 19, Channakaya Puri, Sector-14,Indira Nagar, Lucknow-226016.                                                     2- MEENAKSHI SINGH, Aged About 34 Years W/o Mr. Gudakesh Kumar, Resident of Flat No. 2X, Hansa Apartment, 20A/1B, Broad Street, Ballygunge, Kolkata-700019.

Permanent Resident of 19, Channakaya Puri, Sector, 14, Indira Nagar, Lucknow.226016.                              परिवादीगण

बनाम्.

1- M/s Amrapali Princely Estate Private Limited., Amrapali Corporate Tower, C-56/40, Sector-62, Noida-201307.

Through Chairman and Managing Director.

2- Authorised Signatory, M/s Amrapali Princely Estate Private Limited, Amrapali Corporate Tower, C-56/40, Sector-62, Noida-201307.                                               

                                                  विपक्षीगण

समक्ष  :-

परिवादीगण  की ओर से उपस्थित-        श्री राजीव जायसवाल।

विपक्षीगण की ओर से उपस्थित-          कोई नहीं।

  1. मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अख्‍तर हुसैन खान,  अध्‍यक्ष।           

दिनांक :

2

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अख्‍तर हुसैन खान, अध्‍यक्ष द्वारा उद्घोषित निर्णय

परिवादीगण GUDAKESH KUMAR एवं MEENAKSHI SINGH ने यह परिवाद विपक्षीगण M/s Amrapali Princely Estate Private Limited., Amrapali Corporate Tower, C-56/40, Sector-62, Noida-201307. एवं Authorised Signatory, M/s Amrapali Princely Estate Private Limited, Amrapali Corporate Tower, C-56/40, Sector-62, Noida-201307 के विरूद्ध धारा-17 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, के समक्ष प्रस्‍तुत किया है और निम्‍न अनुतोष चाहा है:-

  1.  That The Opposite Parties be directed to obtain ‘Completion Certificate’ from Competent Authorities for the building in which ‘side flat’ is located and complete said flat as per annexure ‘C’ Allotment cum Flat Buyer Agreement dated 07-04-2014 and ‘intimate the Possession’ of the ‘said flat’ to the Complainants and  also raise Demand Latter for correct amount of Rs. 10,98,226/- plus Service Tax as applicable.
  2. The Opposite parties be directed to execute the registered deed in favour of complainants and handover the possession of the flat to Complainants.
  3. That the Opposite Parties be directed to pay compensation @ Rs. 10/- (Rupees Ten Only) per square feet per month for the period of delay as provided in clause 28 (d) of the allotment cum Flat Buyer Agreement dated 07-04-2014 from 19th  November, 2015 till the date of intimation of Possession.
  4. That since the Opposite Parties are deliberately harassing Complainants by raising erroneous Demand Letters and threatening to cancel the allotment and now asking for interest over the same vide their letter dated 19-01-2016. The Complainants are entitled to damages for harassment and mental agony caused by Opposite parties for an amount of Rs. 5,00,000/-
  5.  The Opposite Parties to be directed to pay cost of this Complaint, including fees paid/payable to advocate for Rs. 55,000/-

 

 

  1.  
  1. Such other and/or other order or orders to be passed, and/or direction or directions be given as to this Hon’ble Commission may deem fit and proper.   

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादीगण का कथन है कि परिवादी संख्‍या-1 ECGC Limited का कर्मचारी है और परिवादी संख्‍या-2 उसकी पत्‍नी है। उन्‍हें विज्ञापन और प्रचार से विपक्षीगण के residential housing project APE की जानकारी हुई तब उन्‍होंने विपक्षीगण की उक्‍त योजना के फ्लैट Nunber-B-G02 टावर –बी ग्राउन्‍ड फ्लोर की बुकिंग हेतु बुकिंग धनराशि रू0 4,75,000/- जमा कर आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किया, तब Allotment cum Flat Buyer Agreement परिवादीगण और विपक्षीगण के बीच दिनांक 07-04-2014 को निष्‍पादित किया गया। Allotment cum Flat Buyer Agreement के अनुसार फ्लैट की बेसिक सेल प्राइज रू0 47,41,500/-रू0 थी और इसके साथ PLC  चार्जेज रू0 54,500/- देना था। कब्‍जे के समय अन्‍य चार्जेज के रूप में रू0 4,66,700/- का भुगतान किया जाना था इस प्रकार फ्लैट की कुल कीमत रू0 52,62,700/- थी।  

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादीगण का कथन है कि उन्‍होंने उक्‍त फ्लैट विपक्षीगण की Swift Desire Car स्‍कीम के अन्‍तर्गत बुक किया था जिसके अनुसार विपक्षीगण को Swift Desire Car फ्लैट के साथ उपलब्‍ध करानी थी अत: परिवादीगण ने विपक्षीगण से निवेदन किया कि Swift Desire Car के स्‍थान पर उसके मूल्‍य की धनराशि फ्लैट की धनराशि में से कम कर दी जाए, जिस पर विपक्षीगण सहमत हो गये और यह कन्‍फर्म किया कि Swift Desire Car की कीमत रू0 4,00,000/- अन्तिम मांग पत्र के समय कब्‍जे की सूचना देने के समय समायोजित की जायेगी।

परिवाद पत्र के अनुसार Swift Desire Car की कीमत रू0 4,00,000/- समयोजित किये जाने पर फ्लैट की कुल कीमत रू0 48,62,700/- परिवादीगण को देनी थी। इसके साथ ही कवर्ड कार पार्किंग स्‍पेस कम्‍पनी को देना था जो सोसाइटी का संयुक्‍त एरिया था, परन्‍तु विपक्षीगण ने इस कामन एरिया को सुपर एरिया में सम्मिलित करते हुए पहले ही उसका मूल्‍य चार्ज कर लिया था ऐसी स्थिति में कवर्ड कार पार्किंग स्‍पेस का मूल्‍य रू0 3,00,000/- फ्लैट के उपरोक्‍त मूल्‍य रू0 48,62,700/- से घटाया जाना था। इस प्रकार फ्लैट का कुल मूल्‍य रू0 45,62,700/- था।

 

 

3

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादीगण का कथन है कि Allotment cum Flat Buyer Agreement दिनांक 07-04-2014 के साथ संलग्‍न पेमेन्‍ट सिड्यूल के अनुसार बेसिक सेल प्राइस का 40 प्रतिशत और पी0एल0सी0 चार्जेंज बुकिंग की तिथि दिनांक 21-03-2014 से 45 दिन के अंदर दिया जाना था।  उसके बाद 30 प्रतिशत बेसिक सेल प्राइस का 30 प्रतिशत और पी0एल0सी0 चार्जेज बुकिंग की तिथि दिनांक 21-03-2014 से 06 माह के अंदर देना था। बाकी सेल प्राइस का 30 प्रतिशत और पी0एल0सी0 चार्ज व अन्‍य चार्ज कब्‍जा अन्‍त‍रण की सूचना प्राप्‍त होने पर परिवादीगण को देना था।

परिवाद पत्र में परिवादीगण द्वारा विपक्षीगण को किये गये भुगतान का विवरण प्रस्‍तर-6 में दिया है जो निम्‍नवत है:- 

Sr. No.

Amount (In INR)

Service Tax (In INR)

Total (In INR)

Due Date of Payment

Date of Payment

Receipt No. issued by ARE

1

1,93,947

6,053

2,00,000

21-03-2014

21-03-2014

19878

2

2,66,676

8,324

2,75,000

21-03-2014

21-03-2014

19879

3

4,82,384

15,556

4,97,950

14-03-2014

08-04-2014

21067

4

4,83,884

16,116

5,00,000

06-05-2014

16-05-2014

20628

5

4,84,866

15,134

5,00,000

06-05-2014

21-05-2014

20689

6

6,545

204

6,749

06-05-2014

21-05-2014

20690

7

14,38,352

46,423

14,84,775

21-09-2014

15-09-2014

21329

Total

33,56,654

1,07,820

34,64,474

 

 

 

 

परिवद पत्र के उपरोक्‍त विवरण के अनुसार परिवादीगण को आवंटित फ्लैट की उपरोक्‍त कीमत 45,62,700/-रू0 की धनराशि में 34,54,474/-रू0 का भुगतान परिवादीगण विपक्षीगण को कर चुके हैं। विपक्षीगण को 10,98,226/-रू0 का भुगतान शेष है जिसका भुगतान परिवादीगण कब्‍जा अन्‍तरण की सूचना प्राप्‍त होने पर करने को तैयार और तत्‍पर है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादीगण का कथन है कि उन्‍होंने उपरोक्‍त फ्लैट‍ के क्रय करने हेतु कार्पोरेशन बैंक से 23,00,000/-रू0 का लोन स्‍वीकृत कराया था जिसमें से रू0 14,38,000/- की धनराशि परिवादीगण ने प्राप्‍त करके विपक्षीगण को भुगतान किया है और बाकी धनराशि का भुगतान अंतिम और फाइनल इंसटालमेंट के समय किया जाना था। परिवाद पत्र के अनुसार परिवादीगण का

 

5

कथन है कि विपक्षीगण ने पत्र दिनांकित 03-11-2014 के द्वारा 19,78,654/-रू0 की किश्‍त के भुगतान की मांग की और यह पत्र प्राप्‍त होने पर परिवादीगण ने विपक्षीगण को ईमेल दिनांक 06-11-2014 यह सूचित करते हुए भेजा कि कब्‍जा अन्‍तरण की कोई इन्‍टीमेशन सक्षम अधिकारी की Completion Certifecate (CC) के साथ प्राप्‍त नहीं हुई है अत: यह डिमाण्‍ड नोटिस erroneous है। परिवादीगण की ओर से यह भी कहा गया कि Swift Desire Car की धनराशि रू0 4,00,000/- पत्र दिनांक 03-11-2014 में अंकित फ्लैट की धनराशि में समायोजित नहीं की गयी है। परिवाद पत्र के अनुसार परिवादीगण ने उपरोक्‍त ईमेल पत्र दिनांक 06-11-2014 का विपक्षीगण से कोई जवाब नहीं पाया तो उन्‍होंने पत्र दिनांक 10-12-2014 उन्‍हें प्रेषित किया और जो डिमाण्‍ड लेटर दिनांकित 03-11-2014 विपक्षीगण ने भेजा था उसे वापस लेने की मांग की।  तब पत्र दिनांक 20-12-2014 के द्वारा विपक्षीगण ने परिवादीगण को सूचित किया कि फ्लैट कब्‍जे के लिए तैयार है और परिवादीगण को कब्‍जा प्राप्‍त करने हेतु कुछ औपचारिकताऍं पूरी करनी है। इसके साथ ही यह भी सूचित किया कि Amrapali Corporate Office at Sector 62 Noida  से एन.ओ.सी. लेना है और उसे प्राप्‍त कर साइट पर देना है। परिवाद पत्र के अनुसार विपक्षीगण के उपरोक्‍त पत्र दिनांक 20-12-2014  के साथ भी डिमाण्‍ट लेटर दिनांक 18-12-2014 संलग्‍न किया गया, जिसमें 19,78,654/-रू0 की धनराशि गलत दर्शित की गयी थी तब परिवादीगण ने तुरन्‍त पत्र दिनांक 26-12-2014 के द्वारा विपक्षीगण को सूचित किया कि कब्‍जे का इंटीमेशन अपरिपक्‍व है क्‍योंकि Completion Certifecate नहीं है। तदोपरान्‍त दिनांक 12-01-2015 को विपक्षीगण ने परिवादीगण को पत्र भेजा कि निर्माण पूर्ण है और इसके साथ ही उन्‍होंने परिवादीगण को सूचित किया कि एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28-10-2013 के द्वारा नोएडा अथारिटी को Completion Certifecate  न issue करने का निर्देश दिया गया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादीगण का कथन है कि विपक्षीगण का पत्र प्राप्‍त होने पर उन्‍होंने पत्र दिनांक 17-01-2015 विपक्षीगण को इस आशय का भेजा कि उनके द्वारा कब्‍जा अन्‍तरण की दी गयी सूचना निष्‍प्रभावी है। अत: उनके विरूद्ध जारी डिमाण्‍ट लेटर वापस लिया जाए, परन्‍तु विपक्षीगण ने पुन:  डिमाण्‍ड लेटर दिनांक 02-02-2015 को रू0 19,78,654/- की धनराशि हेतु परिवादीगण को भेजा। तब दिनांक 07-02-2015 को परिवादीगण ने साइट का निरीक्षण किया तो पाया कि निर्माण अधूरा है, तब उन्‍होंने दिनांक 11-02-2015  को विपक्षीगण को पत्र लिखा कि निर्माण अधूरा है और Swift Desire Car का मूल्‍य रू0 4,00,000/- को अवशेष धनराशि में समयोजित नहीं किया गया है,

 

6

परन्‍तु विपक्षीगण ने पुन: डिमाण्‍ड लेटर दिनांक 14-04-2015 को परिवादीगण को भेजा और उपरोक्‍त धनराशि 19,78,654/- की पुन: जल्‍द—से-जल्‍द मांग की।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादीगण का कथन है कि फाइनल इंसटालमेंट कब्‍जा अंतरण की सूचना प्राप्‍त होने पर ही अदा किया जाना है और Ministry of Environment and Forest (MoEF) ने नोटिफिकेशन दिनांक 19 अगस्‍त, 2015 के द्वारा Okhala Bird Sanctuary (OBS) को सेन्‍सेटिव जोन घोषित कर दिया है और National Green Tribunal (NGT) ने प्रश्‍नगत योजना के फ्लैट  की Completion Certifecate जारी करने से मना कर दिया है। ऐसी स्थिति में परिवादीगण को फ्लैट का विधिक कब्‍जा मिलना सम्‍भव नहीं है। अत: उन्‍होंने विधिक कब्‍जा दिये जाने के लिए Completion Certifecate पत्र दिनांक 04-09-2015 के द्वारा मांगा, परन्‍तु उन्‍हें कोई जवाब विपक्षीगण से नहीं मिला। तब उन्‍होंने अधिवक्‍ता के माध्‍यम से नोटिस भेजा, फिर भी कोई उत्‍तर नहीं मिला तब परिवाद राज्‍य उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष उपरोक्‍त अनुतोष की याचना के साथ प्रस्‍तुत किया है।

परिवाद पत्र के कथन के समर्थन में परिवादी संख्‍या-1 GUDAKESH KUMAR ने अपना शपथ पत्र प्रस्‍तुत किया है।

विपक्षीगण ने अपना लिखित कथन प्रस्‍तुत किया है जिसमें उन्‍होंने कहा है कि विपक्षी संख्‍या-1 M/s Amrapali Princely Estate Private Limited., Amrapali Corporate Tower, C-56/40, Sector-62, Noida-201307, Noida Amrapali Princety Estate से हाऊसिंग काम्‍प्‍लेक्‍स में विकसित कर रहे है, जिसमें परिवादीगण ने फ्लैट N0. B-G02  टावर-बी में बुक किया। जिसका सुपर एरिया 1090 स्‍क्‍वायर फिट था। लान एरिया 554 स्‍क्‍वायर फिट था और फ्लैट की कुल कीमत रू0 52,62,700/- थी। लिखित कथन में विपक्षीगण की ओर से कहा गया है कि पक्षों के बीच Allotment cum Flat Buyer Agreement निष्‍पादित किया गया और परिवादीगण ने पेमेन्‍ट प्‍लान सिड्यूल के अनुसार विपक्षीगण को भुगतान का करार किया। लिखित कथन में विपक्षीगण ने कहा है कि प्‍लान सिड्यूल के अनुसार भुगतान में चूक परिवादीगण ने की है और उनके जिम्‍मा दिनांक 19-09-2016 तक रू0 28,48,845/- की धनराशि बाकी है जिसका भुगतान वह नहीं कर रहे हैं। लिखित कथन में विपक्षीगण ने कहा है कि विपक्षी संख्‍या-1 ने नोएडा अथारिटी के समक्ष  Completion Certifecate हेतु दिनांक 25-04-

 

7

2015  को आवेदन किया है जो आवश्‍यक औपचारिकताऍं पूरी होने के बाद जारी की जायेगी। लिखित कथन में विपक्षीगण ने कहा है कि नोएडा अथारिटी को रिमाइन्‍डर भी दिनांक 02-06-2015 को Completion Certifecate जारी करने हेतु प्रेषित किया गया है। लिखित कथन में विपक्षीगण ने कहा है कि परिवादीगण ने परिवाद गलत कथन के साथ डिलेड पेमेंट की पेनाल्‍टी से बचने के लिए प्रस्‍तुत किया है।

     लिखित कथन में विपक्षीगण की ओर से यह भी कहा गया है कि स्वि‍फ्ट  डिजायर कार की कीमत फ्लैट के मूल्‍य में समायोजित नहीं की जायेगी। परिवादीगण इसका समायोजन अंतिम और पूर्ण पेमेंट होने पर पा सकते हैं।

     लिखित कथन में विपक्षीगण ने यह भी कहा है कि परिवादीगण कवर्ड कार पार्किंग के मूल्‍य का भुगतान एग्रीमेंट के अनुसार करने हेतु उत्‍तरदायी है।

     विपक्षीगण की ओर से कोई शपथ पत्र साक्ष्‍य में प्रस्‍तुत नहीं किया गया है। परिवाद की अंतिम सुनवाई की तिथि 12-03-2018 को परिवादीगण के विद्धान अधिवक्‍ता श्री राजीव जायसवाल उपस्थित आए और विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। अत: परिवादी के विद्धान अधिवक्‍ता के तर्क को ही सुना गया।

     मैंने परिवादी के विद्धान अधिवक्‍ता के तर्क पर विचार किया है और पत्रावली का अवलोकन किया है।

     परिवाद पत्र की धारा-6 में परिवादीगण ने कहा है कि Allotment cum Flat Buyer Agreement  दिनांक 07-04-2014 के अनुसार फ्लैट की बेसिक सेल प्राइज का 40 प्रतिशत और पी0एल0सी0 चार्जें बुकिंग की तिथि दिनांक 21-03-2014 के 45 दिन के अंदर में देना था, उसके बाद बेसिक सेल प्राइस का 30 प्रतिशत और पी0एल0सी0 चार्जेज बुकिंग तिथि दिनांक 21-03-2014 के 06 महीने के अंदर देना था। परिवाद पत्र की धारा-6 में यह भी कहा गया है कि बेसिक सेल प्राइज की  30 प्रतिशत धनराशि एवं पी0एल0सी0 चार्जेज का अन्‍य चार्जेज के साथ कब्‍जा अन्‍तरण की सूचना प्राप्‍त होने पर अदा किया जाना था।

 

8

फ्लैट का बेसिक सेल प्राइज 52,62,700/-रू0 था। परन्‍तु परिवादीगण के अनुसार रू0 4,00,000/- स्‍वीफ्ट डिजायर कार का मूल्‍य जो फ्लैट के साथ परिवादीगण को मिलनी थी को फ्लैट के मूल्‍य में समायोजित करने का निवेदन परिवादीगण ने किया था जिसे विपक्षीगण ने स्‍वीकार किया था।

     अत: फ्लैट की अवशेष धनराशि का ही भुगतान किया जाना था। विपक्षीगण को भी यह स्‍वीकार है कि फ्लैट के साथ परिवादीगण को एक स्‍वीफ्ट डिजायर कार भी दी जानी थी। विपक्षीगण का कथन है कि  कार का मूल्‍य फ्लैट के अंतिम और पूर्ण भुगतान के समय समायोजित किया जा सकता है पहले नहीं।     परिवाद पत्र की धारा-6 में भुगतान का जो विवरण परिवादीगण ने दिया है उससे विपक्षीगण ने इंकार नहीं किया है अत: परिवादीगण का यह कथन मान्‍यता प्रदान किये जाने योग्‍य है कि उन्‍होंने प्रश्‍नगत फ्लैट के आवंटन के संबंध में दिनांक 21-09-2014 तक 34,54,474/-रू0  का भुगतान विपक्षीगण को किया है। परिवाद पत्र के प्रस्‍तर-6 में अंकित भुगतान का जो सिड्यूल दिया गया है उसके अनुसार बुकिंग की तिथि दिनांक 21-03-2014 के 06 महीने के अंदर दिनांक 21-09-2014 तक परिवादीगण ने रू0 34,54,474/- का भुगतान किया है जो स्‍वीफ्ट डिजायर कार के मूल्‍य के बेसिक सेल प्राइस में समायोजित करने पर पेमेंट सिड्यूल के अनुकूल है। परिवादीगण ने जो कवर्ड कार पार्किंग का मूल्‍य तीन लाख रूपया फ्लैट के बेसिक सेल प्राइस से घटाने का कथन किया है वह स्‍वीकार किये जाने योग्‍य नहीं है।

     विपक्षीगण के लिखित कथन के अनुसार भी स्‍वीफ्ट डिजायर कार का मूल्‍य फ्लैट के पूर्ण और अंतिम भुगतान के समय देय धनराशि में समायोजित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कार के मूल्‍य को बेसिक सेल प्राइज में समायोजित कर अवशेष धनराशि की ही मांग की जा सकती है। अत: यह मानने हेतु उचित आधार है कि परिवादीगण ने दिनांक 21-03-2014 को बुकिंग की थी और उसके बाद दिनांक 21-09-2014 तक रू0 34,54,474/- का भुगतान किया है जो देय धनराशि का 70 प्रतिशत है।

 विपक्षीगण के लिखित कथन से भी स्‍पष्‍ट है कि परिवादीगण को आवंटित फ्लैट का Completion Certifecate अभी तक नोएडा अथारिटी से प्राप्‍त नहीं हुआ है और परिवादी के शपथ पत्र से यह स्‍पष्‍ट है कि मौके पर निर्माण अधूरा है।

 

9

बहस के समय परिवादी के विद्धान अधिवक्‍ता ने प्रश्‍नगत फ्लैट का फोटोग्राफ दिखाया है इससे भी स्‍पष्‍ट है कि निर्माण कार्य अधूरा है। अत: ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य पूरा हुए बिना परिवादीगण को कब्‍जा अन्‍तरण की सूचना विपक्षीगण द्वारा दिया जाना अनुचित व्‍यापार पद्धति है और सेवा में त्रुटि है। अत: सम्‍पूर्ण तथ्‍यों और साक्ष्‍यों पर विचार करने के उपरान्‍त मैं इस मत का हूँ कि परिवादीगण को विपक्षीगण द्वारा आवंटित फ्लैट कब्‍जा अन्‍तरण हेतु अभी तैयार नहीं है अत: फ्लैट की अवशेष धनराशि की मांग परिवादीगण से किया जाना विधिसम्‍मत नहीं है। विपक्षीगण द्वारा परिवादीगण को आवंटित फ्लैट का निर्माण कार्य पूर्ण होने और फ्लैट कब्‍जा अन्‍तरण हेतु तैयार होने पर ही विपक्षीगण बाकी धनराशि प्राप्‍त करने के अधिकारी है। अत: अवशेष धनराशि पर विपक्षीगण कोई ब्‍याज पाने के अधिकारी नहीं है। Allotment cum Flat Buyer Agreement  के प्रस्‍तर-28 डी0 में यह प्राविधान है कि यदि निर्माण कार्य में विलम्‍ब होता है तो 10/-रू0 प्रति वर्गफिट मासिक की दर से क्षतिपूर्ति विपक्षीगण एलाटी को प्रदान करेंगे, परन्‍तु यह प्राविधान ऐसी परिस्थितियों में लागू नहीं होगा अब विलम्‍ब का कारण विपक्षीगण के नियंत्रण से बाहर हो।

     परिवाद पत्र के कथन से ही यह स्‍पष्‍ट है कि विपक्षीगण को प्रश्‍नगत फ्लैट का Completion Certifecate, National Green Tribunal (NGT) के आदेश के अनुपालन में जारी नहीं किया गया है अत: फ्लैट के निर्माण में जो विलम्‍ब हुआ है उसके लिए विपक्षीगण उत्‍तरदायी नहीं है और विलम्‍ब का जो कारण है वह उनके नियंत्रण से बाहर है।

परिवादीगण फ्लैट की अवशेष धनराशि का भुगतान कर कब्‍जा लेने को तैयार और तत्‍पर है। परिवादीगण ने फ्लैट की बेसिक सेल प्राइस की 70 प्रतिशत धनराशि का ही भुगतान किया है। 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान विपक्षीगण को अभी होना बाकी है। अत: सम्‍पूर्ण तथ्‍यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि वायर एग्रीमेंट के अनुसार फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा करके सक्षम अधिकारी से Completion Certifecate प्राप्‍त कर प्रश्‍नगत फ्लैट का कब्‍जा परिवादीगण को दिये जाने का अवसर विपक्षीगण को दिया जाए और यदि विपक्षीगण निश्चित समय सीमा में फ्लैट का निर्माण पूराकर Completion

 

10

Certifecate सक्षम अथारिटी से प्राप्‍त कर कब्‍जा देने में असमर्थ रहते हैं तब ऐसी स्थिति में परिवादीगण को विपक्षीगण से वायर एग्रीमेंट के क्‍लाज-28-डी के अनुसार विलम्‍ब के लिए क्षतिपूर्ति दिलायी जाये।

आवंटित फ्लैट का क्षेत्रफल 1644 स्‍क्‍वायर फिट है अत: वायर एग्रीमेंट के प्रस्‍तर-28-डी के अनुसार परिवादीगण को निर्धारित अवधि के अंदर कब्‍जा न देने पर 16,440/-रू0 मासिक की दर से क्षतिपूर्ति दिलाया जाना उचित है।

     उपरोक्‍त निष्‍कर्ष एवं सम्‍पूर्ण विवेचना के आधार पर परिवादीगण को और कोई अनुतोष दिलाया जाना उचित नहीं है।

     उपरोक्‍त निष्‍कर्ष के आधार पर परिवाद आंशिक रूप से स्‍वीकार किया जाता है और विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादीगण को  आवंटित फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा करे एवं Completion Certifecate सक्षम अधिकारी से प्राप्‍त करें और उसके बाद बेसिक सेल प्राइज 52,62,700/-रू0 से कार स्‍कीम के तहत स्‍वीफ्ट डिजायर कार का मूल्‍य रू0 4,00,000/- घटाकर अवशेष धनराशि परिवादीगण से बिना ब्‍याज के प्राप्‍त कर उन्‍हें प्रश्‍नगत फ्लैट का कब्‍जा 03 माह के अन्‍दर अंतरित करें और आवश्‍यक विलेख निष्‍पादित करें। यदि इस अवधि में विपक्षीगण परिवादी को प्रश्‍नगत फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा कर सक्षम अधिकारी से Completion Certifecate प्राप्‍त कर कब्‍जा परिवादीगण को अंतरित करने में असफल रहते हैं तो ऐसी स्थिति में विपक्षीगण परिवादीगण को 03 माह की अवधि समाप्‍त होने की तिथि से रू0 16,440/- प्र‍त्‍येक मास की 10 तारीख तक क्षतिपूर्ति के रूप में कब्‍जा हस्‍तान्‍तरण की तिथि तक बराबर प्रदान करेंगे। क्षतिपूर्ति की यह धनराशि परिवादीगण के जिम्‍मा अवशेष धनराशि में समायोजित की जा सकती है।

     विपक्षीगण परिवादीगण को रू0 10,000/- वाद व्‍यय भी अदा करेंगे।

 

(न्‍यायमूर्ति अख्‍तर हुसैन खान)

अध्‍यक्ष

कोर्ट नं0-1 प्रदीप मिश्रा, आशु0

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN]
PRESIDENT

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